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तेज ध्वनि वाले विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध: एसडीएम

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Sun, 17 Jan 2021 12:06 AM IST
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No Loudspeaker in Religious Places
सितारगंज मंडी समिति सभागार में धार्मिक स्थलों के प्रतिनिधियों की बैठक लेती एसडीएम मुक्ता मिश्र? - फोटो : SITARGANJ
सितारगंज। एसडीएम मुक्ता मिश्र ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश हैं कि किसी भी धार्मिक या सार्वजनिक स्थल पर ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर) नहीं बजेंगे। इसके लिए दिन और रात में 50 व 40 डेसीबल के यंत्र ही लगाए जाएं। इससे अधिक ध्वनि हुई तो कार्रवाई की जाएगी।
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शनिवार को कृषि उत्पादन मंडी समिति के सभागार में प्रशासनिक, पुलिस अधिकारियों ने सभी धार्मिक स्थलों के प्रतिनिधियों की बैठक ली। इस दौरान धार्मिक स्थलों पर बजने वाले लाउडस्पीकरों को लेकर चर्चा हुई। एसडीएम ने बताया कि लाउडस्पीकर या तेज ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर हाईकोर्ट ने प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए थे। बीती 15 दिसंबर को डीएम और एसएसपी ने भी आदेश दिए थे। जिले में इस आदेश को लागू भी कर दिया गया है। धार्मिक स्थलों के 100 मीटर दायरे के अंतर्गत दिन में 50 डेसीबल व रात में 40 डेसीबल से अधिक के ध्वनि विस्तारक यंत्रों को बजाना वर्जित किया गया है। नगरवासियों ने तेज ध्वनि वाली बाइकों के साइलेंसरों पर भी रोक लगाने की मांग की। वहां सीओ सुरजीत कुमार, खटीमा के सीओ मनोज कुमार ठाकुर, तहसीलदार परमेश्वरी लाल, नानकमत्ता के नायब तहसीलदार यशपाल सिंह, कोतवाल सलाहउद्दीन, नानकमत्ता के एसओ कमलेश भट्ट, पीसीबी एएसओ डॉ. अजीत सिंह, योगेश सिंह रावत, लवप्रीत सिंह, मो. हनीफ, सलीम रिजवी आदि थे।
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