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जीजा साली को उम्रकैद - जीजा को 10 व साली को 5 हजार का अर्थदंड

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Tue, 23 Nov 2021 12:51 AM IST
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Lifitime Prison for jeeja and sali
Lifitime Prison for jeeja and sali
खटीमा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार मणि ने तीन साल पूर्व सितारगंज कंठगरी में हुई महिला की हत्या के मामले में आरोपी पति और साली को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जीजा-साली के अवैध प्रेम संबंध थे और दोनों ने मिलकर महिला की हत्या कर दी थी।
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कंठगरी सितारगंज निवासी रियाज अहमद ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि उसकी पुत्री यासमीन का निकाह पांच साल पहले किच्छा के शादाब से हुआ था। आरोप है कि 16 नवंबर 2018 को उसका दामाद उसके घर आया था। उसने पुत्री यासमीन को रसमलाई में जहर खिलाकर मार दिया।
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इस मामले में पुलिस ने आरोपी पति किच्छा वार्ड 17 निवासी शादाब के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया था। विवेचना में पुलिस के सामने नया तथ्य आया जिसमें पता चला कि जीजा साली के बीच अवैध संबंध थे। दोनों ने ही मिलकर हत्या की साजिश रचने के बाद उसे अंजाम भी दे दिया।
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यह मामला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में पहुंचा जिसमें पुलिस ने 28 मार्च 2019 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिए थे। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सौरभ ओझा ने पैरवी करते हुए 15 गवाह पेश किए।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश प्रदीप कुमार मणि ने आरोपी पति शादाब को धारा 302, 120 के तहत आजीवन कारावास एवं 10 हजार अर्थदंड एवं साली अमरीन को धारा 120 के तहत आजीवन कारावास की सजा एवं पांच हजार अर्थदंड से दंडित किया है।
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