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50 लाभार्थियों को दूसरी किश्त के रूप में मिली एक लाख की राशि

Sun, 28 May 2017 01:59 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, रुद्रपुर
अमर उजाला ब्यूरो, रुद्रपुर Updated Sun, 28 May 2017 01:59 AM IST
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Got one lakh rupees second installment
Rupee Shimla

दिनेशपुर। वार्ड तीन में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चयन के बाद अपात्र घोषित किए गए लोगों को बड़ी राहत मिली है। नगर पंचायत प्रशासन ने हाईकोर्ट के 2013 के आदेश का गंभीरता से अध्ययन के बाद अपात्र लोगों को पात्र की श्रेणी में पाया। इसके बाद 50 लाभार्थियों को दूसरी किश्त के रूप में एक-एक लाख रुपये की धनराशि प्रदान कर दी गई।

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दोबारा पात्र की श्रेणी में लाने और तुरंत दूसरी किश्त दिलाने में अहम भूमिका निभाने पर वार्डवासियों ने चेयरमैन काबल सिंह विर्क का जोरदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत विभिन्न वार्डों के साथ वार्ड तीन में 122 लोगों के मकान स्वीकृत हुए थे।
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सभी लाभार्थियों को प्रथम किश्त के रूप में 20-20 हजार रुपये आवंटित हुए थे। धनराशि मिलने के बाद लोगों ने अपनी झोपड़ी तोड़कर निर्माण कार्य शुरू कर दिया। वार्ड के बाहर पूर्वी छोर में एक बरसाती नदीनुमा नाला बहता है। इस बीच एक व्यक्ति ने हाईकोर्ट के 2013 के नदियों के 200 मीटर के दायरे में मकान बनाने पर प्रतिबंध के आदेश का हवाला देकर मकानों के आवंटन को अवैध बताया था।
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इसके बाद 100 लाभार्थियों को अपात्र घोषित कर दिया गया था। ईओ फईम खां ने अपात्रों के दूसरी किश्त के चेक में हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया था। आक्रोशित लोगों ने सात मई को नगर पंचायत में प्रदर्शन कर जमकर हंगामा किया। इस दौरान लाइसेंस लिपिक राजवीर सिंह के साथ कहासुनी के बाद लोगों ने लिपिक की पिटाई कर दी।

घटना के बाद लिपिक ने सभासद झरना मालाकार और उसके पति प्रशांत मालाकार के अलावा 60-70 लोगों के खिलाफ एससीएसटी के अलावा विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सभी पंचायत कर्मियों ने कार्यालय में तालाबंदी के बाद बेमियादी हड़ताल शुरू कर दी। 

बाद में सभासद पति द्वारा सरेंडर करने और अन्य आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के आश्वासन के बाद कर्मचारियों ने आंदोलन समाप्त कर दिया था। चेयरमैन काबल सिंह विर्क ने विधि विशेषज्ञों की राय लेकर हाईकोर्ट के 2013 के आदेश को निकलवाया। आदेश के अध्ययन के बाद पता चला कि मकान के निर्माण पर प्रतिबंध केवल उत्तराखंड से निकलने वाली गंगा जैसी बड़ी नदियों के किनारे ही है।


छोटी व बरसाती नदियों के 200 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के निर्माण पर कोई प्रतिबंध नही है, जिस पर चेयरमैन ने तुरंत ईओ को लाभार्थियों को दूसरी किश्त जारी करने के आदेश दिए। दूसरी किश्त मिलते ही लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। वार्डवासियों ने शनिवार को काली मंदिर में कार्यक्रम का आयोजन कर चेयरमैन विर्क का स्वागत कर आभार जताया। 
 

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