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घरेलू हिंसा और दहेज एक्ट का आरोपी दोषमुक्त
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काशीपुर। दहेज के लिए मारपीट करने के आरोपी पति को न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया है।
मोहल्ला अल्ली खां निवासी रुबी ने कोर्ट में दिए प्रार्थना पत्र में कहा था कि 15 जुलाई, 2010 को उसका विवाह जसपुर के ग्राम कासमपुर निवासी रवि कुमार के साथ हुआ था। आरोप है कि दहेज में 50 हजार की नकदी और बाइक की मांग को लेकर पति और ससुराली उसके साथ मारपीट करते थे। उन्होंने आठ अक्तूबर, 2011 को उसे मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया। इसके बाद 11 नवंबर, 2011 को मायके में आकर मारपीट की। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी पति रवि के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था।
एसआई जयपाल सिंह ने आरोपी पति के खिलाफ न्यायालय में अभियोग पत्र दायर किया। मामले की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में हुई। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता धर्मेंद्र तुली ने पैरवी की। दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन कर कोर्ट ने आरोपी पति को दोषमुक्त करार दिया।
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मोहल्ला अल्ली खां निवासी रुबी ने कोर्ट में दिए प्रार्थना पत्र में कहा था कि 15 जुलाई, 2010 को उसका विवाह जसपुर के ग्राम कासमपुर निवासी रवि कुमार के साथ हुआ था। आरोप है कि दहेज में 50 हजार की नकदी और बाइक की मांग को लेकर पति और ससुराली उसके साथ मारपीट करते थे। उन्होंने आठ अक्तूबर, 2011 को उसे मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया। इसके बाद 11 नवंबर, 2011 को मायके में आकर मारपीट की। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी पति रवि के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था।
एसआई जयपाल सिंह ने आरोपी पति के खिलाफ न्यायालय में अभियोग पत्र दायर किया। मामले की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में हुई। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता धर्मेंद्र तुली ने पैरवी की। दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन कर कोर्ट ने आरोपी पति को दोषमुक्त करार दिया।
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