{"_id":"5751d23c4f1c1bbe53109222","slug":"dent-colony-was-in-section-144-the-information-given-to-the-people-by-so","type":"story","status":"publish","title_hn":"गड्ढा कालोनी में लगी धारा 144, एसओ ने लोगों को दी जानकारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
गड्ढा कालोनी में लगी धारा 144, एसओ ने लोगों को दी जानकारी
अमर उजाला ब्यूरो ऊधमसिंह नगर
Updated Sat, 04 Jun 2016 12:23 AM IST
विज्ञापन
police
- फोटो : amar ujala
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विज्ञापन
रुड़की के लंढौरा क्षेत्र में हुए विवाद के बाद जिले में प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। प्रशासन ने ऐसे इलाके चिहिंत किए है जहां तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसे देखते हुए प्रशासन ने ट्रांजिट कैंप क्षेत्र के गड्ढा कालोनी में धारा 144 लागू कर दी है, जो पूरे एक महीने तक जारी रहेगी।
शुक्रवार को एसडीएम एपी बाजपेयी ने गड्ढा कालोनी में धारा 144 लागू कर दी। ट्रांजिट कैंप थानाध्यक्ष सुशील कुमार ने बताया कि गड्ढा कालोनी में विवादित धार्मिक स्थल पर दो पक्षों के मध्य कई बार तनाव की स्थिति आ चुकी है। यह तनाव बढ़े नहीं इसे देखते हुए धारा 144 तत्काल प्रभाव से लागू की गई है। उन्होंने बताया कि 28 जून तक धारा 144 लागू रहेगी। इस दौरान कालोनी के दो सौ मीटर में किसी भी प्रकार के उत्तेजनात्मक नारे लगाना, पांस से ज्यादा लोगों का एक स्थान पर एकत्रित होना, शस्त्र, लाठी डंडों लेकर चलना, आपत्तिजनक पोस्टर लगाना, राजकीय एवं सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, प्रदर्शन करना समेत क्षेत्र में शांति व्यवस्था प्रभावित करने वाले सभी गतिविधियां पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगी। एसओ सुशील कुमार ने गड्ढा कालोनी क्षेत्र में गश्त कर लोगों को धारा 144 लगने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोई भी कार्यक्रम करने से पहले प्रशासन व पुलिस की अनुमति लेनी जरुरी है। एसओ कुमार ने बताया कि विवादित स्थल पर एक सेक्शन पीएसी सहित नागरिक पुलिस की तैनाती की गई है।
विज्ञापन