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गड्ढा कालोनी में लगी धारा 144, एसओ ने लोगों को दी जानकारी

Sat, 04 Jun 2016 12:23 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो ऊधमसिंह नगर
अमर उजाला ब्यूरो ऊधमसिंह नगर Updated Sat, 04 Jun 2016 12:23 AM IST
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Dent colony was in section 144, the information given to the people by SO
police - फोटो : amar ujala

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 रुड़की के लंढौरा क्षेत्र में हुए विवाद के बाद जिले में प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। प्रशासन ने ऐसे इलाके चिहिंत किए है जहां तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसे देखते हुए प्रशासन ने ट्रांजिट कैंप क्षेत्र के गड्ढा कालोनी में धारा 144 लागू कर दी है, जो पूरे एक महीने तक जारी रहेगी।

शुक्रवार को एसडीएम एपी बाजपेयी ने गड्ढा कालोनी में धारा 144 लागू कर दी। ट्रांजिट कैंप थानाध्यक्ष सुशील कुमार ने बताया कि गड्ढा कालोनी में विवादित धार्मिक स्थल पर दो पक्षों के मध्य कई बार तनाव की स्थिति आ चुकी है। यह तनाव बढ़े नहीं इसे देखते हुए धारा 144 तत्काल प्रभाव से लागू की गई है। उन्होंने बताया कि 28 जून तक धारा 144 लागू रहेगी। इस दौरान कालोनी के दो सौ मीटर में किसी भी प्रकार के उत्तेजनात्मक नारे लगाना, पांस से ज्यादा लोगों का एक स्थान पर एकत्रित होना, शस्त्र, लाठी डंडों लेकर चलना, आपत्तिजनक पोस्टर लगाना, राजकीय एवं सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, प्रदर्शन करना समेत क्षेत्र में शांति व्यवस्था प्रभावित करने वाले सभी गतिविधियां पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगी। एसओ सुशील कुमार ने गड्ढा कालोनी क्षेत्र में गश्त कर लोगों को धारा 144 लगने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोई भी कार्यक्रम करने से पहले प्रशासन व पुलिस की अनुमति लेनी जरुरी है। एसओ कुमार ने बताया कि विवादित स्थल पर एक सेक्शन पीएसी सहित नागरिक पुलिस की तैनाती की गई है। 
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