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होटल मालिक पर मुकदमा दर्ज, निरस्त होगा लाइसेंस
ब्यूरो/अमर उजाला, ऊधमसिंह नगर
Updated Thu, 02 Jun 2016 12:14 AM IST
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रिवाल्वर
- फोटो : अमर उजाला
होटल में रिवाल्वर से चली गोली से कर्मचारी के घायल होने के मामले में होटल मालिक पर शिकंजा कस गया है। पुलिस ने घायल के चचेरे भाई की तहरीर पर होटल मालिक पर जानलेवा हमला करने का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस होटल मालिक और रिवाल्वर की तलाश कर रही है। पुलिस ने रिवाल्वर का लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी है।
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मंगलवार दोपहर ठाकुरद्वारा रोड स्थित भारती होटल में संदिग्ध हालात में रिवाल्वर से चली वहां काम कर रहे कर्मचारी सुरेंद्र (21) निवासी सुभाषनगर के पेट में लगी थी। आनन-फानन में उसे प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया जहां डाक्टर ने ऑपरेशन कर पेट में धंसी गोली निकालकर उसकी जान बचाई।
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पहले परिजन पुलिस को तहरीर देने में आनाकानी करते रहे। बाद में चचेरे भाई दलीप सिंह निवासी वैशातली कालोनी ने पुलिस को दी तहरीर में कहा कि होटल मालिक जाकिर हुसैन निवासी सरवरखेड़ा ने अपने लाइसेंसी रिवाल्वर से उसके भाई सुरेंद्र को गोली मारी थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 307 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
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बताया जा रहा है कि घायल ने गलती से गोली चलने की बात कही है। मंडी चौकी प्रभारी हिमांशु पंत ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी और रिवाल्वर की बरामदगी के लिए होटल में दबिश दी गई, लेकिन कोई नहीं मिला। रिवाल्वर का लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। उधर सीओ जीसी टम्टा ने कहा कि पूरे मामले की गंभीरता से विवेचना की जा रही है।