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महिला से छेड़छाड़ में चार साल कैद की सजा

Wed, 10 Oct 2018 12:10 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला/ऊधमसिंह नगर
ब्यूरो/अमर उजाला/ऊधमसिंह नगर Updated Wed, 10 Oct 2018 12:10 AM IST
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Four years imprisonment for molestation of woman
jail

चार वर्ष पूर्व काशीपुर क्षेत्र के एक गांव में शौच के लिए गई महिला से छेड़छाड़ कर उसे अर्धनग्न करने वाले युवक को अदालत ने चार साल की कैद और 2500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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जिला शासकीय अधिवक्ता नंदन सिंह धामी ने बताया कि 11 फरवरी 2014 को काशीपुर क्षेत्र के एक गांव निवासी एक युवक ने दर्ज रिपोर्ट में कहा था कि उसकी मां सुबह जंगल में शौच के लिए गई थी।
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इस दौरान गांव के ही युवक ने उसकी मां से छेड़छाड़ कर उसे अर्धनग्न कर दिया था। विरोध करने पर अभियुक्त ने उसकी मां के साथ मारपीट भी की थी। 13 फरवरी 2014 को पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया था और अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।
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 मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश हीरा सिंह बोनाल ने अभियुक्त को चार साल की कैद और 2500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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