पूर्व फौजी के खिलाफ मुकदमा दर्ज
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पुत्री को गोली मारकर रेस्टोरेंट में फायरिंग व तोड़फोड़ करने के मामले में पुलिस ने आरोपी रिटायर फौजी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमा आरोपी की पत्नी और रेस्टोरेंट प्रबंधक की तहरीर पर हुआ। शनिवार को सैनिक कालोनी निवासी पूर्व फौजी राजेंद्र सिंह बिष्ट ने नशे में धुत होकर पुत्री को गोली मारकर घायल कर दिया था। बाद में मानपुर रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में पहुंचकर फायरिंग करते हुए तोड़फोड़ की थी। पुलिस ने बमुश्किल फौजी पर काबू पाया था। आईटीआई थाने में पूर्व फौजी की पत्नी भावना बिष्ट की तहरीर पर पुलिस ने धारा 307, 25 आर्म्स एक्ट, 323, 504, 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। वहीं कोतवाली काशीपुर में रेस्टोरेंट के प्रबंधक अशोक नेगी ने पूर्व फौजी के खिलाफ जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने और रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया। रेस्टोरेंट प्रबंधक की तहरीर पर भी पुलिस ने धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।
रविवार को पूर्व फौजी को ट्रांजिट मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया। मजिस्ट्रेट ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए। आदेश के बाद पूर्व फौजी को जेल भेज दिया गया।