टिहरी जिले में चेकिंग अभियान के दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग ने इस वर्ष जिन खाद्य पदार्थों के सैंपल प्रयोगशाला जांच के लिए भेजे थे, उनमें से 22 की रिपोर्ट विभाग को मिल गई है और इनमें 4 सैंपल फेल मिले हैं। प्रयोगशाला जांच में पान मसाले के एक सैंपल में बड़ी मात्रा में केमिकल और अन्य मिलावटी पदार्थ मिले हैं। इस पर पान मसाला निर्माता कंपनी को नोटिस जारी कर एक माह में अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा एडीएम कोर्ट ने गार्डन ग्लोरी चायपत्ती का सैंपल फेल होने पर निर्माता कंपनी के खिलाफ ढाई लाख जुर्माने के आदेश भी दिए हैं।
जिला अभिहित अधिकारी एमएन जोशी ने बताया कि इस साल के पांच माह में खाद्य पदार्थों, बेकरी, फल-सब्जी आदि के निरीक्षण के दौरान 36 से अधिक सैंपल जिलेभर से जांच के लिए प्रयोगशाला को भेजे गए थे। 22 सैंपल की रिपोर्ट इस माह मिली है। बताया कि 4 सैंपल की रिपोर्ट फेल मिली है, इसमें से कैच मसाला, फॉरच्यून तेल और मिक्स दूध के सैंपल सब स्टैंडर्ड (मानक से कम) मिले हैं। जबकि शिकार पान मसाला की रिपोर्ट खतरनाक स्तर की पाई गई। यह पूरी तरह से असुरक्षित प्रोडक्ट है। विभाग ने निर्माता कंपनी त्रिमूर्ति फ्रेग्नेंस प्राइवेट लि. दिल्ली को नोटिस जारी कर एक माह में अपना पक्ष रखने को कहा। इसके बाद सीजेएम कोर्ट में वाद दायर किया जाएगा। बताया कि नवंबर 2020 में थत्यूड़ में एक दुकान में निरीक्षण के दौरान गार्डन ग्लोरी चाय का सैंपल लिया था, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव मिली। 2021 में एडीएम कोर्ट में मामले में वाद दायर किया गया था। कोर्ट ने चाय निर्माता कंपनी जेकेटी प्रोडक्ट इंडिया पांडूनगर कानपुर यूपी के खिलाफ फैसला देते हुए ढाई लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जबकि कोर्ट ने विक्रेता दुकानदार को इस एवज में बरी कर दिया कि वह कंपनी से ही चाय का पैकेट लाया था और वह सील था।
टिहरी जिले में चेकिंग अभियान के दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग ने इस वर्ष जिन खाद्य पदार्थों के सैंपल प्रयोगशाला जांच के लिए भेजे थे, उनमें से 22 की रिपोर्ट विभाग को मिल गई है और इनमें 4 सैंपल फेल मिले हैं। प्रयोगशाला जांच में पान मसाले के एक सैंपल में बड़ी मात्रा में केमिकल और अन्य मिलावटी पदार्थ मिले हैं। इस पर पान मसाला निर्माता कंपनी को नोटिस जारी कर एक माह में अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा एडीएम कोर्ट ने गार्डन ग्लोरी चायपत्ती का सैंपल फेल होने पर निर्माता कंपनी के खिलाफ ढाई लाख जुर्माने के आदेश भी दिए हैं।
जिला अभिहित अधिकारी एमएन जोशी ने बताया कि इस साल के पांच माह में खाद्य पदार्थों, बेकरी, फल-सब्जी आदि के निरीक्षण के दौरान 36 से अधिक सैंपल जिलेभर से जांच के लिए प्रयोगशाला को भेजे गए थे। 22 सैंपल की रिपोर्ट इस माह मिली है। बताया कि 4 सैंपल की रिपोर्ट फेल मिली है, इसमें से कैच मसाला, फॉरच्यून तेल और मिक्स दूध के सैंपल सब स्टैंडर्ड (मानक से कम) मिले हैं। जबकि शिकार पान मसाला की रिपोर्ट खतरनाक स्तर की पाई गई। यह पूरी तरह से असुरक्षित प्रोडक्ट है। विभाग ने निर्माता कंपनी त्रिमूर्ति फ्रेग्नेंस प्राइवेट लि. दिल्ली को नोटिस जारी कर एक माह में अपना पक्ष रखने को कहा। इसके बाद सीजेएम कोर्ट में वाद दायर किया जाएगा। बताया कि नवंबर 2020 में थत्यूड़ में एक दुकान में निरीक्षण के दौरान गार्डन ग्लोरी चाय का सैंपल लिया था, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव मिली। 2021 में एडीएम कोर्ट में मामले में वाद दायर किया गया था। कोर्ट ने चाय निर्माता कंपनी जेकेटी प्रोडक्ट इंडिया पांडूनगर कानपुर यूपी के खिलाफ फैसला देते हुए ढाई लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जबकि कोर्ट ने विक्रेता दुकानदार को इस एवज में बरी कर दिया कि वह कंपनी से ही चाय का पैकेट लाया था और वह सील था।