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खुदकुशी के लिए उकसाने के दोषी को छह साल की सजा

Thu, 12 Aug 2021 09:48 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Thu, 12 Aug 2021 09:48 PM IST
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Man sentenced to six years for abetment of suicide
नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने और उसे आत्महत्या के लिए उकसाने के दोषी को अदालत ने छह साल के सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं भरने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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नवंबर 2015 में घनसाली थाना पुलिस को दी गई तहरीर में बताया गया था कि गौतम निवासी ग्राम बडियार पट्टी हिंदाव भिलंगना 17 वर्षीय लड़की से छेड़छाड़ करता था। इससे तंग आकर लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। अभियोजन की ओर से अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक (पोक्सो) चंद्रवीर सिंह नेगी ने अदालत में कई गवाह पेश कर अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा देने की गुहार लगाई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश (पोक्सो अधिनियम) अमित कुमार सिरोही की अदालत ने गौतम को छह साल सश्रम कारावास और तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी।
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