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तीन दिन में शस्त्र जमा न होने पर निरस्त होंगे लाइसेंस

Sun, 16 Jan 2022 09:15 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sun, 16 Jan 2022 09:15 PM IST
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License will be canceled if weapons are not deposited in three days
पुलिस प्रशासन ने शस्त्र जमा करने के लिए तीन दिन का समय दिया है। 19 जनवरी तक शस्त्र जमा करने पर लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि पुलिस क्षेत्र में 82 फीसदी शस्त्र जमा हो गए हैं, जबकि राजस्व क्षेत्र में 47 फीसदी शस्त्र ही जमा हो पाए हैं।
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उन्होंने राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि तीन दिन के भीतर सभी शस्त्र जमा करवाने की कार्रवाई अमल में लाएं। इसके बाद लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। टिहरी जिले में 4 हजार 956 शस्त्रों का लाइसेंस प्रशासन की ओर से जारी किया गए हैं, जिनमें से रेग्युलर पुलिस क्षेत्र में 1709, जबकि राजस्व क्षेत्रों में लाइसेंसी शस्त्रों की संख्या 3247 है। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता 8 जनवरी को लागू हो गई थी, जिसके बाद से पुलिस और प्रशासन ने शस्त्रों को थाना, चौकियों में जमा करने के आदेश जारी किए। एसएसपी भुल्लर ने बताया कि शनिवार तक पुलिस क्षेत्र में 1402 और राजस्व क्षेत्रों में 1547 शस्त्र जमा हो गए हैं। उन्होंने संबंधित एसडीएम, तहसीलदार और राजस्व उप निरीक्षकों को तीन दिन के भीतर अवशेष शस्त्रों को जमा कराने के निर्देश दिए हैं। कहा कि बैंक और अन्य प्रतिष्ठानों में कार्यरत पूर्व सैनिकों को शस्त्र रखने के लिए अनुमति लेनी होगी। थाना और उनके कार्यालय में इसकी सूचना दी जा सकती है। एसएसपी ने बताया कि चुनाव को देखते हुए अवैध शराब, अवैध तरीके से नकदी का परिवहन करने वालों के खिलाफ भी उड़नदस्ता टीमें लगातार निगरानी कर रही है।
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