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मादक पदार्थ की तस्करी करने वालों को दस-दस साल की सजा
Updated Wed, 14 Mar 2018 10:36 PM IST
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नई टिहरी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने डोडा पाउडर (मादक पदार्थ) की तस्करी करने वाले दो लोगों को दस-दस साल का कारावास और एक-एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दो-दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
कैंपटी थाना पुलिस ने चार अगस्त 2015 को अगलाड पुल के पास एक वाहन को रोकने का प्रयास किया, लेकिन चालक ने नहीं रुका। कैंपटी पुलिस ने पीछा कर वाहन को बंदरकोट गांव के पास पकड़ लिया, लेकिन वाहन में सवार दो लोग जंगल की ओर भाग गए। वाहन से 58 किलो आठ सौ ग्राम डोडा पाउडर बरामद किया गया। भागने वालों में वाहन स्वामी राहुल और राकेश कुमार निवासी ग्राम हथछोया जिला शामली यूपी शामिल थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध एनडीपीएस अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता वीरेंद्र सिंह रावत ने अदालत में साक्ष्य प्रस्तुत किए। बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश मीना तिवारी की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अभियुक्तों को 10-10 साल का कारावास और एक-एक लाख के जुर्माने से दंडित किया। जुर्माने की धनराशि जमा न करने पर दो-दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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कैंपटी थाना पुलिस ने चार अगस्त 2015 को अगलाड पुल के पास एक वाहन को रोकने का प्रयास किया, लेकिन चालक ने नहीं रुका। कैंपटी पुलिस ने पीछा कर वाहन को बंदरकोट गांव के पास पकड़ लिया, लेकिन वाहन में सवार दो लोग जंगल की ओर भाग गए। वाहन से 58 किलो आठ सौ ग्राम डोडा पाउडर बरामद किया गया। भागने वालों में वाहन स्वामी राहुल और राकेश कुमार निवासी ग्राम हथछोया जिला शामली यूपी शामिल थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध एनडीपीएस अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता वीरेंद्र सिंह रावत ने अदालत में साक्ष्य प्रस्तुत किए। बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश मीना तिवारी की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अभियुक्तों को 10-10 साल का कारावास और एक-एक लाख के जुर्माने से दंडित किया। जुर्माने की धनराशि जमा न करने पर दो-दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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