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अलग-अलग मामलों में तीन को कारावास
ब्यूरो/ अमर उजाला, रुद्रप्रयाग
Updated Wed, 21 Dec 2016 10:32 PM IST
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- फोटो : file
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मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुकेश चंद्र आर्य ने अलग-अलग मामलों में तीन आरोपियों को तीन-तीन वर्ष के कारावास और एक-एक हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपियों को एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
बुधवार को जिला अदालत में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बीते 26 अगस्त को जिले के मल्यासू गांव में रघुवीर सिंह के घर से लाइसेंसी बंदूक और दो दुकानों से रिचार्ज कूपन व अन्य सामग्री चोरी के मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई की।
इसके बाद मामले में आरोपी चमोली जनपद के कंडारा गांव निवासी उमेद सिंह को दोषी पाते हुए तीन वर्ष की जेल और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने एक अन्य चोरी के मामले में विशाल सिंह व राजेश सिंह को दोषी पाते हुए तीन-तीन वर्ष की जेल और एक-एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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इन दोनों भाईयों ने इस वर्ष के शुरू में जखोली ब्लाक के मयाली, सांकला और तुनेटा में दुकानों के शटर व ताले तोड़कर नगदी व अन्य सामग्री चोरी की गई थी।
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बुधवार को जिला अदालत में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बीते 26 अगस्त को जिले के मल्यासू गांव में रघुवीर सिंह के घर से लाइसेंसी बंदूक और दो दुकानों से रिचार्ज कूपन व अन्य सामग्री चोरी के मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई की।
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इसके बाद मामले में आरोपी चमोली जनपद के कंडारा गांव निवासी उमेद सिंह को दोषी पाते हुए तीन वर्ष की जेल और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने एक अन्य चोरी के मामले में विशाल सिंह व राजेश सिंह को दोषी पाते हुए तीन-तीन वर्ष की जेल और एक-एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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इन दोनों भाईयों ने इस वर्ष के शुरू में जखोली ब्लाक के मयाली, सांकला और तुनेटा में दुकानों के शटर व ताले तोड़कर नगदी व अन्य सामग्री चोरी की गई थी।