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फल-फसल बीमा योजना शुरू
अमर उजाला ब्यूरो रुद्रप्रयाग
Updated Wed, 06 Jan 2016 07:48 PM IST
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जिला उद्यान अधिकारी जीएल मखन्वाल ने बताया कि योजना के तहत फल और फसलों को मौसम आधारित (अधिक तापमान, अधिक वर्षा, बेमौसमी वर्षा व ओलावृष्टि आदि) क्षति होने पर क्षतिपूर्ति दी जाएगी। उन्होंने बताया कि योजना के तहत विभाग स्तर से सेब, आडू, माल्टा फल व फसलों का बीमा किया जाना है।
उन्होंने कहा कि योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए काश्तकार विकासखंड स्तर पर प्रभारी उद्यान सचल केेंद्रों से संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने अधिक से अधिक काश्तकारों से फल फसल बीमा करवाने की अपील की है।
पौड़ी। फसलों का बीमा कराने के लिए प्रीमियम जमा कराने की अंतिम तिथि 15 जनवरी निर्धारित की गई है। जिला उद्यान अधिकारी डा. नरेद्र कुमार ने बताया कि मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत इस वर्ष माल्टा की फसल को भी शामिल किया गया है। जिले में इन फसलों के बीमा कराने काम शुरू हो गया है।
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इसके तहत किसान को सेब में 55 से 110 रुपये प्रति पेड़, आडू में 25 से 50 रुपये प्रति पेड़, आम में 28.75 से 57.50 रुपये, लीची में 27.50 से 55 रुपये प्रति पेड़ प्रीमियम जमा करना है। सेब में एक से दो हजार प्रति पेड़, आड़ू माल्टा, आम, लीची में पांच सौ एक हजार रुपये प्रति पेड़ बीमित राशि निर्धारित की गई है। किसान बैंक की किसी भी निटवर्ती शाखा, सहकारी समितियों, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया में प्रीमियम राशि जमा कर अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं।
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उन्होंने कहा कि योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए काश्तकार विकासखंड स्तर पर प्रभारी उद्यान सचल केेंद्रों से संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने अधिक से अधिक काश्तकारों से फल फसल बीमा करवाने की अपील की है।
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पौड़ी। फसलों का बीमा कराने के लिए प्रीमियम जमा कराने की अंतिम तिथि 15 जनवरी निर्धारित की गई है। जिला उद्यान अधिकारी डा. नरेद्र कुमार ने बताया कि मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत इस वर्ष माल्टा की फसल को भी शामिल किया गया है। जिले में इन फसलों के बीमा कराने काम शुरू हो गया है।
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इसके तहत किसान को सेब में 55 से 110 रुपये प्रति पेड़, आडू में 25 से 50 रुपये प्रति पेड़, आम में 28.75 से 57.50 रुपये, लीची में 27.50 से 55 रुपये प्रति पेड़ प्रीमियम जमा करना है। सेब में एक से दो हजार प्रति पेड़, आड़ू माल्टा, आम, लीची में पांच सौ एक हजार रुपये प्रति पेड़ बीमित राशि निर्धारित की गई है। किसान बैंक की किसी भी निटवर्ती शाखा, सहकारी समितियों, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया में प्रीमियम राशि जमा कर अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं।