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दो आरोपियों को जिला जज ने दी जमानत
Updated Tue, 10 Apr 2018 10:40 PM IST
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रुद्रप्रयाग। बीते 6 अप्रैल को अगस्त्यमुनि में तोड़फोड़ व आगजनी प्रकरण में आईटी एक्ट के तहत गिरफ्तार दो आरोपियों को जिला एवं सेशन जज ने 30 हजार के निजी मुचलके पर छोड़ दिया है।
मंगलवार को न्यायालय में दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद जिला एवं सेशन जज ने अपना फैसला सुनाया। इस संबंध में अधिवक्ता आनंद रघवानी, अरुण प्रकाश बाजपेई व आशीष नेगी ने बताया कि दोनों आरोपियों को सोशल मीडिया में तथाकथित मैसेज भेजकर अगस्त्यमुनि में बवाल कराने का दोषी पाया गया था। आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर 7 अप्रैल को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया था। वहीं दूसरी ओर अगस्त्यमुनि में हुई घटना के पांच दिन बाद भी जिला मुख्यालय रुद्रप्रयाग, तिलवाड़ा, अगस्त्यमुनि, मयाली और जखोली में काफी संख्या में पुलिस बल तैनात है। बाजार व चौराहों पर पुलिस द्वारा गश्त की जा रही है। बाजारों में सुरक्षा को देखते हुए कुछ स्थानों पर अब भी बैरियर रखे गए हैं। पुलिस अधीक्षक पीएन मीणा ने बताया कि पूरे जनपद में शांतिपूर्ण माहौल है। लेकिन कुछ दिनों तक पुलिस की गश्त इसी तरह बनी रहेगी।
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मंगलवार को न्यायालय में दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद जिला एवं सेशन जज ने अपना फैसला सुनाया। इस संबंध में अधिवक्ता आनंद रघवानी, अरुण प्रकाश बाजपेई व आशीष नेगी ने बताया कि दोनों आरोपियों को सोशल मीडिया में तथाकथित मैसेज भेजकर अगस्त्यमुनि में बवाल कराने का दोषी पाया गया था। आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर 7 अप्रैल को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया था। वहीं दूसरी ओर अगस्त्यमुनि में हुई घटना के पांच दिन बाद भी जिला मुख्यालय रुद्रप्रयाग, तिलवाड़ा, अगस्त्यमुनि, मयाली और जखोली में काफी संख्या में पुलिस बल तैनात है। बाजार व चौराहों पर पुलिस द्वारा गश्त की जा रही है। बाजारों में सुरक्षा को देखते हुए कुछ स्थानों पर अब भी बैरियर रखे गए हैं। पुलिस अधीक्षक पीएन मीणा ने बताया कि पूरे जनपद में शांतिपूर्ण माहौल है। लेकिन कुछ दिनों तक पुलिस की गश्त इसी तरह बनी रहेगी।
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