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Roorkee News: किशोरी से छेड़खानी के आरोपी को तीन साल की सजा

Tue, 29 Aug 2023 12:53 AM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Tue, 29 Aug 2023 12:53 AM IST
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Three years imprisonment for the accused

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कोर्ट ने 12 हजार का अर्थदंड लगाया, भगवानपुर में 2018 का मामला



आरोपी ने घर में घुसकर किशोरी से की थी छेड़खानी, केस हुआ था दर्ज





घर में घुसकर किशोरी से छेड़खानी के मामले में कोर्ट ने आरोपी को तीन साल की सजा सुनाई है। 12 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। साथ ही अर्थदंड न भुगतने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश भी दिया है।

भगवानपुर क्षेत्र स्थित एक गांव निवासी ग्रामीण ने 11 सितंबर 2019 को पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उसकी 15 वर्षीय बेटी घर में सो रही थी। इस बीच एक युवक घर में घुस आया था और उसने बेटी के साथ छेड़खानी कर दी थी। शोर मचाने पर आरोपी को पकड़ लिया था लेकिन वह धक्का देकर फरार हो गया था। पुलिस ने तहरीर के आधार पर इंतजार निवासी खेड़ी शिकोहपुर, भगवानपुर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था।
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साथ ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। शासकीय अधिवक्ता विवेक कुश ने बताया कि यह मामला अपर सत्र न्यायाधीश रुड़की मोहम्मद सुल्तान की कोर्ट में विचाराधीन था। अब कोर्ट ने इस मामले में साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर इंतजार को दोषी माना है। साथ ही तीन साल की सजा और 12 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न भुगतने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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