{"_id":"6609bb228d2f43c3fe099e16","slug":"ration-dealers-shop-suspended-orders-for-recovery-roorkee-news-c-5-1-drn1030-381442-2024-04-01","type":"story","status":"publish","title_hn":"Roorkee News: राशन डीलर की दुकान निलंबित, रिकवरी के आदेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Roorkee News: राशन डीलर की दुकान निलंबित, रिकवरी के आदेश
विज्ञापन
I
IIडीलर पर हुई थी मृत लोगों के नाम का राशन हड़पने और फर्जी शपथपत्र जमा करने के आरोपों की पुष्टि
I
I
I
Iडीएम के आदेश पर नारसन ब्लॉक के सकौती ग्राम पंचायत की सस्ते गल्ले की दुकान को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही डीलर से गबन किए गए राशन की रिकवरी के आदेश भी दिए हैं। डीएम ने फर्जी शपथपत्र जमा करने के आरोपी राशन डीलर से स्पष्टीकरण भी तलब किया है।
I
Iनारसन ब्लॉक के सकौती गांव निवासी उदयवीर सिंह ने पिछले साल 16 जून को डीएम से गांव के राशन डीलर नवनीत कुमार शर्मा पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए जांच की मांग की थी। 34 बिंदुओं पर की गई शिकायत में डीलर पर गांव के मृतकों के नाम का राशन हड़पने स्टॉक रजिस्टर और अन्य अभिलेखों में छेड़खानी कर फ्लूड लगाकर अपने हिसाब से लेखा तैयार करने के आरोप थे।
I
I
I
Iइसके अलावा एक साल के अंदर हजारों क्विंटल राशन का गबन करने, अंत्योदय कार्ड फर्जी बनवाने और फर्जी प्रमाणपत्रों के आधार पर सस्ते गल्ले की दुकान अपने नाम करवाने के आरोप थे। शिकायत के आधार पर डीएम ने रुड़की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को टीम गठित कर आरोपों की जांच करने के निर्देश दिए थे। चार सदस्यीय टीम ने जांच की तो कई आरोप सही पाए गए।
विज्ञापन
I
Iइसमें मृतकों को राशन बांटे जाने, फर्जी कार्ड बनवाने, स्टॉक रजिस्टर में फ्लूड लगाकर छेड़छाड़ करने, राशन की दुकान अपने नाम करवाने के लिए फर्जी प्रमाणपत्र बनवाने और करीब 1148 क्विंटल राशन गबन करने की बात सामने आई। इस जांच रिपोर्ट को ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने डीएम को भेज दिया था।
I
I
I
Iजांच रिपोर्ट के आधार पर डीएम ने राशन डीलर नवनीत कुमार शर्मा की सस्ते गल्ले की दुकान को निलंबित कर दिया है। राशन डीलर से फर्जी प्रमाणपत्र जमा करने पर स्पष्टीकरण मांगा है। इसके अलावा गबन किए गए राशन की रिकवरी के आदेश क्षेत्रीय खाद्य आपूर्ति को दिए हैं। क्षेत्रीय खाद्य पूर्ति निरीक्षक एमएस रावत ने दुकान निलंबित और रिकवरी किए जाने की पुष्टि की है।
I
Iविपणन निरीक्षक पर विभागीय कार्रवाई की संस्तुति
I
Iइस मामले में डीएम ने मंगलौर विपणन निरीक्षक की भूमिका संदिग्ध पाई है। गोदाम से राशन बाहर जाने पर गेट पास के संबंध में प्रस्तुत किए गए कथन अलग-अलग है। यदि उस दौरान विपणन निरीक्षक अपनी ड्यूटी को जिम्मेदारी से निभाते तो गबन होने की संभावना समाप्त हो सकती थी। उन्होंने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट से विपणन निरीक्षक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई किए जाने की संस्तुति की है।I
विज्ञापन
IIडीलर पर हुई थी मृत लोगों के नाम का राशन हड़पने और फर्जी शपथपत्र जमा करने के आरोपों की पुष्टि
I
I
I
Iडीएम के आदेश पर नारसन ब्लॉक के सकौती ग्राम पंचायत की सस्ते गल्ले की दुकान को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही डीलर से गबन किए गए राशन की रिकवरी के आदेश भी दिए हैं। डीएम ने फर्जी शपथपत्र जमा करने के आरोपी राशन डीलर से स्पष्टीकरण भी तलब किया है।
I
Iनारसन ब्लॉक के सकौती गांव निवासी उदयवीर सिंह ने पिछले साल 16 जून को डीएम से गांव के राशन डीलर नवनीत कुमार शर्मा पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए जांच की मांग की थी। 34 बिंदुओं पर की गई शिकायत में डीलर पर गांव के मृतकों के नाम का राशन हड़पने स्टॉक रजिस्टर और अन्य अभिलेखों में छेड़खानी कर फ्लूड लगाकर अपने हिसाब से लेखा तैयार करने के आरोप थे।
विज्ञापन
I
I
I
Iइसके अलावा एक साल के अंदर हजारों क्विंटल राशन का गबन करने, अंत्योदय कार्ड फर्जी बनवाने और फर्जी प्रमाणपत्रों के आधार पर सस्ते गल्ले की दुकान अपने नाम करवाने के आरोप थे। शिकायत के आधार पर डीएम ने रुड़की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को टीम गठित कर आरोपों की जांच करने के निर्देश दिए थे। चार सदस्यीय टीम ने जांच की तो कई आरोप सही पाए गए।
विज्ञापन
I
Iइसमें मृतकों को राशन बांटे जाने, फर्जी कार्ड बनवाने, स्टॉक रजिस्टर में फ्लूड लगाकर छेड़छाड़ करने, राशन की दुकान अपने नाम करवाने के लिए फर्जी प्रमाणपत्र बनवाने और करीब 1148 क्विंटल राशन गबन करने की बात सामने आई। इस जांच रिपोर्ट को ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने डीएम को भेज दिया था।
I
I
I
Iजांच रिपोर्ट के आधार पर डीएम ने राशन डीलर नवनीत कुमार शर्मा की सस्ते गल्ले की दुकान को निलंबित कर दिया है। राशन डीलर से फर्जी प्रमाणपत्र जमा करने पर स्पष्टीकरण मांगा है। इसके अलावा गबन किए गए राशन की रिकवरी के आदेश क्षेत्रीय खाद्य आपूर्ति को दिए हैं। क्षेत्रीय खाद्य पूर्ति निरीक्षक एमएस रावत ने दुकान निलंबित और रिकवरी किए जाने की पुष्टि की है।
I
Iविपणन निरीक्षक पर विभागीय कार्रवाई की संस्तुति
I
Iइस मामले में डीएम ने मंगलौर विपणन निरीक्षक की भूमिका संदिग्ध पाई है। गोदाम से राशन बाहर जाने पर गेट पास के संबंध में प्रस्तुत किए गए कथन अलग-अलग है। यदि उस दौरान विपणन निरीक्षक अपनी ड्यूटी को जिम्मेदारी से निभाते तो गबन होने की संभावना समाप्त हो सकती थी। उन्होंने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट से विपणन निरीक्षक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई किए जाने की संस्तुति की है।I