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Roorkee News: गोवंश संरक्षण अधिनियम में गिरफ्तार आरोपी को जमानत नहीं

Mon, 26 Oct 2026 10:45 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Mon, 26 Oct 2026 10:45 PM IST
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No bail for accused arrested under the Cattle Protection Act
उत्तराखंड गोवंश संरक्षण अधिनियम के तहत दर्ज मामले में गिरफ्तार आरोपी की जमानत याचिका अपर सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार सिंह ने खारिज कर दी है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने बताया कि 19 अगस्त को लक्सर कोतवाली क्षेत्र में कंकरखाता गांव के पास संरक्षित पशु कटान की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। पुलिस ने मौके से संरक्षित पशु के अवशेष बरामद किए थे। मामले में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था। मामले में गिरफ्तार आरोपी जाहिद की ओर से न्यायालय में जमानत के लिए याचिका दायर की गई थी। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से बताया गया कि आरोपी को गलत आरोप में फंसाया गया है। आरोपी निर्दोष है। अभियोजन पक्ष ने आरोप को गंभीर प्रकृति का बताते हुए कहा कि आरोपी पर सह अभियुक्त के साथ मिलकर संरक्षित पशु का कटान किए जाने का आरोप है। पुलिस ने मौके से पशु अवशेष बरामद किए थे। उन्होंने आरोपी की जमानत का विरोध किया। बचाव और अभियोजन पक्ष को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार सिंह ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
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