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ग्राहक को थोक में शराब बेची तो लाइसेंस होगा निरस्त

Sat, 15 Jan 2022 08:30 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sat, 15 Jan 2022 08:30 PM IST
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License will be canceled if liquor is sold in bulk to the customer
लक्सर मे विधानसभा चुनाव को शराब कारोबारियों की बैठक लेते एसडीएम वैभव गुप्ता। - फोटो : ROORKEE
आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर एसडीएम ने शनिवार को आबकारी निरीक्षक व शराब ठेकेदारों की बैठक ली। उन्होंने हर दुकान के सीसीटीवी चालू करने के साथ ही बिक्री का बिल काटने के निर्देश दिए। एसडीएम ने कहा कि देशी व विदेशी मदिरा की दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य हैं लेकिन शिकायत मिली है कि अधिकांश दुकानों के कैमरे खराब पड़े हैं। एसडीएम ने दो दिन के भीतर कैमरे चालू कराने के निर्देश दिए। उन्होंने ओवर रेटिंग रोकने के लिए हर दुकान पर उपलब्ध ब्रांड की रेट लिस्ट चस्पा करने और पक्का बिल देने की बात कही। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर किसी भी ग्राहक को थोक में शराब बेची गई तो संबंधित ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। बैठक में सुशील कर्णवाल, अरविंद कुमार, रोहताश आदि लोग मौजूद रहे।
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