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दो लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज
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कस्बे के एक दुकानदार से मल्टी फ्लैक्सी दिलाने के नाम पर दो लाख की धोखाधड़ी कर ली गई। दुकानदार की शिकायत के आधार पर पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही मामले में की छानबीन शुरू कर दी है।
सुल्तानपुर निवासी अंकित गोयल ने लक्सर कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उन्होंने सुल्तानपुर में मोबाइल और रिचार्ज की दुकान खोली है। कुछ दिन पहले उनकी मुलाकात नजीबाबाद और हरिद्वार निवासी दो लोगों के साथ हुई थी। उन्होंने बताया था कि वे रिचार्ज एशिया नाम की कंपनी में मल्टी फ्लैक्सी देने का कार्य करते हैं। दोनों ने अंकित को भी मल्टी फ्लैक्सी देने का भरोसा दिया। इसके लिए बतौर सिक्योरिटी 25 हजार रुपये मांगे। आरोप है कि इसके अलावा भी दोनों ने बैंक खाते में दो लाख रुपये जमा करने को कहा। अंकित के मुताबिक, उन्होंने आठ और 10 जून को उनके खाते में एक-एक लाख रुपये जमा कर दिए। कई दिन बाद जब मल्टी फ्लैक्सी नहीं मिला तो अंकित ने दोनों को फोन किया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। कई बार फोन करने पर बीती 16 जून को दोनों ने अंकित को अपने कार्यालय बुलाया और एक-दो दिन में पैसे लौटाने की बात कही। आरोप है कि इसके बाद उन्होंने पैसे नहीं दिए और अब साफ इनकार कर दिया। कोतवाली प्रबारी हेमेंद्र सिंह नेगी का कहना है कि तहरीर के आधार पर साकेत गोयल पुत्र पन्नालाल निवासी नजीबाबाद, बिजनौर और कपिल विश्वास पुत्र नीलरतन निवासी ब्रह्मपुरी, हरिद्वार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है।
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सुल्तानपुर निवासी अंकित गोयल ने लक्सर कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उन्होंने सुल्तानपुर में मोबाइल और रिचार्ज की दुकान खोली है। कुछ दिन पहले उनकी मुलाकात नजीबाबाद और हरिद्वार निवासी दो लोगों के साथ हुई थी। उन्होंने बताया था कि वे रिचार्ज एशिया नाम की कंपनी में मल्टी फ्लैक्सी देने का कार्य करते हैं। दोनों ने अंकित को भी मल्टी फ्लैक्सी देने का भरोसा दिया। इसके लिए बतौर सिक्योरिटी 25 हजार रुपये मांगे। आरोप है कि इसके अलावा भी दोनों ने बैंक खाते में दो लाख रुपये जमा करने को कहा। अंकित के मुताबिक, उन्होंने आठ और 10 जून को उनके खाते में एक-एक लाख रुपये जमा कर दिए। कई दिन बाद जब मल्टी फ्लैक्सी नहीं मिला तो अंकित ने दोनों को फोन किया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। कई बार फोन करने पर बीती 16 जून को दोनों ने अंकित को अपने कार्यालय बुलाया और एक-दो दिन में पैसे लौटाने की बात कही। आरोप है कि इसके बाद उन्होंने पैसे नहीं दिए और अब साफ इनकार कर दिया। कोतवाली प्रबारी हेमेंद्र सिंह नेगी का कहना है कि तहरीर के आधार पर साकेत गोयल पुत्र पन्नालाल निवासी नजीबाबाद, बिजनौर और कपिल विश्वास पुत्र नीलरतन निवासी ब्रह्मपुरी, हरिद्वार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है।
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