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Roorkee News: अंकित हत्याकांड के आरोपी को जमानत देने से कोर्ट ने किया इन्कार

Thu, 29 Oct 2026 05:03 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रुड़की
संवाद न्यूज एजेंसी, रुड़की Updated Thu, 29 Oct 2026 05:03 PM IST
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Court denies bail to accused in Ankit murder case
10 अगस्त को गंगा से मिला था शव, चार आरोपियों की हुई थी गिरफ्तारी
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लक्सर। सौंपरी गांव के अंकित हत्याकांड में गिरफ्तार आरोपी की जमानत याचिका अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ललिता सिंह ने खारिज कर दी है। अंकित का शव 10 अगस्त को गंगा से बरामद हुआ था। मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया था। लक्सर कोतवाली क्षेत्र के शिवपुरी उर्फ सौंपरी गांव निवासी अंकित चैहान दो अगस्त की रात को संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया था। परिजन की सूचना पर उसकी गुमशुदगी दर्ज कर पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। तलाश के दौरान कुछ जानकारी हाथ लगने पर पुलिस ने अंकित के ही गांव में रहने वाले आरोपी सचिन, मेहकार, कुलवंत और अंकित उर्फ फौजी को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की थी। पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने अवैध खनन की सूचना पुलिस को देने की रंजिश में अंकित की गला दबाकर हत्या करने के बाद उसका शव उसकी बाइक के साथ बांधकर गंगा में फेंकने की बात स्वीकार की थी। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने गंगा में सर्च ऑपरेशन चलाकर 10 अगस्त को उसका शव गंगा से बरामद किया था। आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। हत्याकांड में गिरफ्तार आरोपी सचिन निवासी सौंपरी की ओर से स्वयं को निर्दोष और आरोपों को निराधार बताते हुए न्यायालय में जमानत याचिका दायर की गई थी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आरोप को गंभीर बताते हुए कहा कि आरोपी पर सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी के भाई की हत्या का आरोप है। मामले की विवेचना अभी चल रही है। उन्होंने जमानत का विरोध किया। बचाव और अभियोजन की दलीलें सुनने के बाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ललिता सिंह ने आरोपी की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
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