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पार्षद पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज
ब्यूरो/अमर उजाला, रुड़की
Updated Wed, 20 Jul 2016 12:03 AM IST
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- फोटो : अमर उजाला
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नगर निगम के एक पार्षद के खिलाफ पुलिस ने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। उन पर आरोप है कि चकबंदी न्यायालय में चल रहे एक जमीन के मुकदमे में उन्होंने फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत कर उसका अनुचित लाभ लेने का प्रयास किया है। चकबंदी कर्ता ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई है।
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कोतवाली रुड़की में दर्ज मुकदमे में चकबंदी कर्ता कुंवरपाल सिंह ने कहा है कि राजीव चंद्रा निवासी अंबर तालाब रुड़की के दो जून 2014 को प्रार्थनापत्र के द्वारा अभिषेक चंद्रा बनाम सरकार के वाद से संबंधित एक फर्जी एवं कूट रचित परवाना 15 अप्रैल 2014 को जारी किया गया।
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परवाना कूट रचित और फर्जी होने के कारण उक्त आदेश को निरस्त कर दिया गया था। बंदोबस्त अधिकारी के आदेश पर इस प्रकरण की जांच की गई जिसमें यह बात सामने आई कि अभिषेक चंद्रा ने यह परवाना बनवाया था। चकबंदी कर्ता कुंवरपाल सिंह ने इस संबंध में अभिषेक चंद्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। एसएसआई गोविंद कुमार ने बताया कि मुकदमा 420, 467, 468 एवं 471 के तहत दर्ज किया गया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
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