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नकली नोट रखने पर चार साल का कठोर कारावास

Wed, 07 Aug 2019 01:27 AM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Wed, 07 Aug 2019 01:27 AM IST
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Four years rigorous imprisonment for keeping fake notes
नकली नोट रखने तथा उन्हें चलन में लाने के मामले में प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दोषी को चार साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। बीते वर्ष 30 नवंबर 2018 को रायवाला स्थित एक होटल के समीप एक स्थानीय दुकानदार महेंद्र सिंह ने स्थानीय पुलिस को सूचना दी थी कि एक व्यक्ति उनकी दुकान पर आया और 200 रुपये लेकर चला गया।
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व्यक्ति ने सामान लेने के बदले जो 100 रुपये के दो नोट उन्हें दिए, वह नकली हैं। सूचना पाकर रायवाला पुलिस मौके पर पहुंची और कुछ ही दूरी पर अजय पुत्र सूरजभान निवासी ग्राम नेहरड़ा पोस्ट व थाना जुलाना जिला जींद हरियाणा को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान उसके पास कुल 2900 रुपये बरामद किए गए। इनमें 500 रुपये का एक नोट, जबकि 100 रुपये के 24 नोट नकली पाए। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ नकली नोट रखने तथा उन्हें चलाने के आरोप में मुकदमा पंजीकृत कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
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