फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Pithoragarh News ›   Two years imprisonment for the person caught with liquor

Pithoragarh News: शराब के साथ पकड़े गए व्यक्ति को दो वर्ष का कारावास

Thu, 03 Aug 2023 09:37 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Thu, 03 Aug 2023 09:37 PM IST
विज्ञापन
Two years imprisonment for the person caught with liquor
पिथौरागढ़। अवैध शराब के साथ पकड़े गए व्यक्ति को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दो वर्ष के कारावास और 1,94,180 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

मामले के अनुसार जुलाई 2018 में आबकारी विभाग की टीम ने रावलगांव में गिरीश सिंह के घर छापा मारा। उसके घर से शराब की 280 बोतल बरामद हुई। पूछताछ में गिरीश सिंह आबकारी विभाग के अधिकारियों को लाइसेंस नहीं दिखा पाया। अवैध रूप में बड़ी मात्रा में शराब रखने पर उसके खिलाफ 60 आबकारी अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया।

यह मामला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में चला। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट संजय सिंह ने दोष सिद्ध करते हुए अभियुक्त गिरीश सिंह को दो वर्ष के कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं देने पर अभियुक्त को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामले की पैरवी सहायक अभियोजन अधिकारी रितेश वर्मा ने की। संवाद
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed