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Pithoragarh News: साइबर अपराध, ऑनलाइन धोखाधड़ी के बारे में बताया
Fri, 02 Feb 2024 11:47 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
Updated Fri, 02 Feb 2024 11:47 PM IST
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छात्राओं को कानून की जानकारी देतीं सिविल जज सीनियर डिवीजन विभा यादव। स्रोत: विधिक सेवा प्राधि
पिथौरागढ़। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से पिथौरागढ़ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट बुगांछीना में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर में उपस्थित छात्र-छात्राओं और शिक्षकों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव विभा यादव ने साइबर अपराध, ऑनलाइन धोखाधड़ी के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि ह्वाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम के प्रोफाइल को लॉक करके रखना चाहिए। किसी भी अनजान लिंक या साइट पर क्लिक न करने को कहा गया।पोक्सो अधिनियम के बारे में भी जानकारी दी गई। कहा कि 18 वर्ष से कम उम्र के बालक-बालिका के साथ यदि शारीरिक, मानसिक रूप से यदि कोई व्यक्ति यौन उत्पीड़न करता है तो यह कार्य कानून में दंडनीय अपराध है। संवाद
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शिविर में उपस्थित छात्र-छात्राओं और शिक्षकों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव विभा यादव ने साइबर अपराध, ऑनलाइन धोखाधड़ी के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि ह्वाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम के प्रोफाइल को लॉक करके रखना चाहिए। किसी भी अनजान लिंक या साइट पर क्लिक न करने को कहा गया।पोक्सो अधिनियम के बारे में भी जानकारी दी गई। कहा कि 18 वर्ष से कम उम्र के बालक-बालिका के साथ यदि शारीरिक, मानसिक रूप से यदि कोई व्यक्ति यौन उत्पीड़न करता है तो यह कार्य कानून में दंडनीय अपराध है। संवाद