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Pithoragarh News: चरस तस्करी के दोषी को 15 वर्ष कठोर कारावास की सजा

Sun, 16 Aug 2026 11:33 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Sun, 16 Aug 2026 11:33 PM IST
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Hashish trafficker sentenced to 15 years in rigorous prison
चंपावत। विशेष सत्र न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) अनुज कुमार संगल की अदालत ने चरस तस्करी के आरोपी को दोषी करार देते हुए 15 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही डेढ़ लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत ने करीब ढाई साल पुराने चरस तस्करी के मामले में सभी साक्षयों को देखने और गवाहों को सुनने के बाद दोषी दीवान गिरी (36) निवासी चखड़िया कूड़, बूमबाड़ी ब्लॉक पाटी को 15 वर्ष कठोर कारावास और डेढ़ लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना होगा।
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जानकारी के अनुसार जनवरी 2024 को पुलिस टीम देवीधुरा मार्ग पर कनवाड़ बैंड के पास पेट्रोलिंग पर थे। इस दौरान डोलीगांव वाली सड़क से एक व्यक्ति आता दिखाई दिया। वाहन को देखकर वह भागने लगा। पुलिस टीम ने उसे कुछ दूरी पर जाकर पकड़ लिया। उनकी तलाश ली गई तो उसके पास से दो किलो 992 ग्राम चरस बरामद हुई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी दीवान गिरी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया गया।
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