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Pithoragarh News: राहगीर की मौत के मामले में चालक को दो साल की कठोर कैद

Thu, 24 Aug 2023 10:19 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Thu, 24 Aug 2023 10:19 PM IST
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Driver gets two years rigorous imprisonment in case of death of pedestrian
पिथौरागढ़। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजय सिंह ने वाहन की टक्कर से मजदूर की मौत के मामले में ट्रक चालक प्रदीप कुमार गिरी को दो साल की कठोर कैद और 25,000 रुपये प्रतिकर की सजा सुनाई है।
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मामले के अनुसार 22 फरवरी 2018 की सुबह किशन चंद मजदूरी करने जा रहा था। ग्रिफ बैंड के पास ट्रक (यूके 04 सीए 3048) के चालक प्रदीप कुमार ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए उसे टक्कर मार दी। अस्पताल ले जाते समय घायल किशन की मौत हो गई। इस दौरान ट्रक चालक ने ग्रिफ बैंड किनारे खड़ी एक पिकअप को भी टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया। इस मामले में वीरेंद्र चंद की तहरीर पर पिथौरागढ़ थाने में ट्रक चालक प्रदीप कुमार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई।
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ट्रक की टक्कर से क्षतिग्रस्त पिकअप के स्वामी कुंदन सिंह ने भी चालक के खिलाफ तहरीर सौंपी। आरोपी प्रदीप कुमार गिरी निवासी सूफी टोला, श्यामतगंज (बरेली) के खिलाफ आईपीसी की धारा 279, 304ए और 427 के तहत केस दर्ज किया गया। यह मामला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की ओर से 13 गवाह परीक्षित कराए गए। आरोपी चालक ने अपने बचाव में ट्रक के ब्रेक खराब होने और वाहन के ढलान पर होने की बात कही।
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दोनों पक्षों को सुनने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजय सिंह ने धारा 279 के तहत दोष सिद्ध करते हुए अभियुक्त को छह माह के कठोर कारावास, धारा 304ए के तहत दो वर्ष के कठोर कारावास और धारा 427 के तहत एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया।

न्यायालय ने अभियुक्त को धारा 357(3) दंड प्रकिया संहिता के तहत 25,000 की धनराशि प्रतिकर के रूप में पिकअप स्वामी कुंदन सिंह को एक माह के भीतर अदा करने के निर्देश दिए। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी रितेश वर्मा ने पैरवी की।
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