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हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा
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पिथौरागढ़। जिला एवं सत्र न्यायालय ने थल में हुई हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने गांव के ही एक व्यक्ति पर हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया था।
मामले के अनुसार थल में अप्रैल 2019 में जगत सिंह जंगल से घास काट कर ला रहा था। इसी दौरान आरोपी ललित ने घर के पास से गुजर रहे जगत से तंबाकू मांगा। जगत ने पास आकर तंबाकू लेने को कहा। इस पर बहस के बाद आरोपी ने चाकू से जगह सिंह पर अचानक हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। घटना स्थल से दस मीटर की दूरी पर मौजूद कुंदन सिंह और देव सिंह ने आरोपी को हमला करते हुए देख लिया। इसके बाद उन्होंने इसकी सूचना मृतक के बेटे अर्जुन को दी। मृतक के बेटे ने राजस्व पुलिस में हत्या का मामला दर्ज कराया था। राजस्व पुलिस ने आरोपी को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया। आरोपी जगत से रंजिश रखता था। यह मामला जिला एवं सत्र न्यायालय में चला।
शनिवार को हत्या के मामले में जिला सत्र न्यायाधीश राजेंद्र जोशी ने सभी गवाहों और दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी ललित राम उर्फ ललित कुमार निवासी ग्राम मुदौली, आमथल, थल को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह पेश किए गए।
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मामले के अनुसार थल में अप्रैल 2019 में जगत सिंह जंगल से घास काट कर ला रहा था। इसी दौरान आरोपी ललित ने घर के पास से गुजर रहे जगत से तंबाकू मांगा। जगत ने पास आकर तंबाकू लेने को कहा। इस पर बहस के बाद आरोपी ने चाकू से जगह सिंह पर अचानक हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। घटना स्थल से दस मीटर की दूरी पर मौजूद कुंदन सिंह और देव सिंह ने आरोपी को हमला करते हुए देख लिया। इसके बाद उन्होंने इसकी सूचना मृतक के बेटे अर्जुन को दी। मृतक के बेटे ने राजस्व पुलिस में हत्या का मामला दर्ज कराया था। राजस्व पुलिस ने आरोपी को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया। आरोपी जगत से रंजिश रखता था। यह मामला जिला एवं सत्र न्यायालय में चला।
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शनिवार को हत्या के मामले में जिला सत्र न्यायाधीश राजेंद्र जोशी ने सभी गवाहों और दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी ललित राम उर्फ ललित कुमार निवासी ग्राम मुदौली, आमथल, थल को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह पेश किए गए।
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