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आपदा प्रभावितों को दी कानूनी जानकारी
Pithoragarh
Updated Mon, 20 Oct 2014 05:33 AM IST
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धारचूला (पिथौरागढ़)। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जिला जज सीपी बिजलवान के निर्देशन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धारचूला में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। आपदा प्रभावितों को कानूनी जानकारी दी गई।
कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सिविल जज डीडीहाट रवि प्रकाश ने कहा कि लोगों को हर तरह की कानूनी जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि धारचूला और मुनस्यारी में पीएलवी (पब्लिक लीगल वॉलेंटियर) नियुक्त कर दिए गए हैं। धारचूला में मनोज नगन्याल और कैलाश कुंवर दो वालेंटियर नियुक्त किए गए हैं। यह वालेंटियर लोगों विधिक समस्याओं में कानूनी सलाह देने का काम करेंगे और आपदा प्रभावित लोगों की उचित परामर्श और मार्गदर्शन देंगे। अधिवक्ता रघुनाथ सिंह चौहान, रमेश कापड़ी ने आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त भवन, पालतू जानवरों के मारे जाने की स्थिति में मुआवजा किस तरह लिया जाता है इसकी जानकारी दी। चिकित्सा प्रभारी एमएस जायसवाल ने भ्रूण हत्या करने पर सजा के प्रावधान की जानकारी दी। शिविर में मौजूद जनप्रतिधियों ने कहा कि लोगों को कानूनों की बेहतर जानकारी हो सके इसके लिए समय-समय पर इस तरह के जागरूकता शिविर आयोजित किए जाने चाहिए।
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कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सिविल जज डीडीहाट रवि प्रकाश ने कहा कि लोगों को हर तरह की कानूनी जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि धारचूला और मुनस्यारी में पीएलवी (पब्लिक लीगल वॉलेंटियर) नियुक्त कर दिए गए हैं। धारचूला में मनोज नगन्याल और कैलाश कुंवर दो वालेंटियर नियुक्त किए गए हैं। यह वालेंटियर लोगों विधिक समस्याओं में कानूनी सलाह देने का काम करेंगे और आपदा प्रभावित लोगों की उचित परामर्श और मार्गदर्शन देंगे। अधिवक्ता रघुनाथ सिंह चौहान, रमेश कापड़ी ने आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त भवन, पालतू जानवरों के मारे जाने की स्थिति में मुआवजा किस तरह लिया जाता है इसकी जानकारी दी। चिकित्सा प्रभारी एमएस जायसवाल ने भ्रूण हत्या करने पर सजा के प्रावधान की जानकारी दी। शिविर में मौजूद जनप्रतिधियों ने कहा कि लोगों को कानूनों की बेहतर जानकारी हो सके इसके लिए समय-समय पर इस तरह के जागरूकता शिविर आयोजित किए जाने चाहिए।
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