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आरोपी को चार साल की सजा

Tue, 17 Jul 2018 10:44 PM IST
Updated Tue, 17 Jul 2018 10:44 PM IST
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आरोपी को चार साल की सजा
पिथौरागढ़। जान से मारने की कोशिश करने के एक मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने एक व्यक्ति पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी थी।
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अभियोजन पक्ष से मिली जानकारी के अनुसार वादी नीरज कुमार ने 24 मार्च 2016 को पट्टी पटवारी बड़ाबे तहसील पिथौरागढ़ में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 23 मार्च 2016 को दोपहर लगभग दो बजे आरोपी भूपेश प्रसाद निवासी बड़ाबे (तल्लागांव) उसके ताऊ की बहू संगीता देवी पत्नी जगदीश प्रसाद के साथ गालीगलौज कर रहा था। उसके (नीरज) पिता नारायण राम ने भूपेश प्रसाद को ऐसा करने से रोका तो वह उनके साथ भी गाली-गलौच करने लगा।
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उसके बाद नारायण राम बड़ाबे बाजार को चले गए। आरोपी भी किसी से शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देकर वहां से चला गया। शाम करीब 6 बजे नारायण राम जगदीश प्रसाद को लेकर भूपेश प्रसाद के घर की ओर जा रहे थे। आरोप है कि खेत में घात लगाए बैठे भूपेश प्रसाद ने नारायण राम पर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दी। वहां पर मौजूद लोगों ने बमुश्किल आग बुझाई और उन्हें वाहन से अस्पताल पहुंचाया।
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मामले के परीक्षण के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र जोशी की अदालत ने आरोपी को धारा 307 के तहत चार वर्ष का कारावास और तीन हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माना न देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। धारा 326 के तहत चार साल का कारावास और तीन हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया।


जुर्माना न देने पर आरोपी को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। धारा 325 के तहत एक वर्ष का कारावास और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
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