फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Pauri News ›   Ten years imprisonment to the man guilty of raping a woman

Pauri News: महिला से दुष्कर्म के दोषी को दस साल की सजा

Tue, 02 Dec 2025 05:44 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पौड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, पौड़ी Updated Tue, 02 Dec 2025 05:44 PM IST
विज्ञापन
Ten years imprisonment to the man guilty of raping a woman
पौड़ी। सतपुली तहसील क्षेत्र के एक राजस्व गांव में महिला के साथ घर में घुसकर दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने दस साल सश्रम कारावास और दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। यह फैसला सत्र न्यायाधीश पौड़ी धर्म सिंह की अदालत ने सुनाया है।
विज्ञापन

सतपुली तहसील के एक राजस्व गांव निवासी 38 वर्षीय महिला ने 19 दिसंबर 2022 को राजस्व पुलिस में तहरीर दी, जिसमें बताया गया कि 18 दिसंबर 2022 की रात को वह अपने घर में सो रही थी। इसी बीच आरोपी उसके कमरे में घुस गया। पीड़िता ने शोर मचाने की कोशिश की तो आरोपी ने उसका मुंह दबाकर दुष्कर्म किया। सुबह होने पर पीड़िता ने घटना की सूचना पति को दी।
विज्ञापन

पुलिस ने मजिस्ट्रेट के समक्ष पीड़िता का मेडिकल करवाया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने आरोपी को 28 दिसंबर 2022 को न्यायिक अभिरक्षा में कारागार भेज दिया था। साथ ही पुलिस ने पीड़िता व आरोपी के ब्लड सैंपल व डीएनए रिपोर्ट परीक्षण के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजी।
विज्ञापन
विज्ञापन

अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता प्रदीप कुमार भट्ट ने बताया कि अदालत ने दोनों पक्षों के गवाहों के बयान व साक्ष्यों के आधार कर आरोपी को महिला के साथ दुष्कर्म का दोषी पाया। इस पर अदालत ने दोषी को दस साल के सश्रम कारावास और दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड जमा नहीं करने पर दोषी को एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अदालत ने राज्य सरकार को प्रतिकर के रूप में पीड़िता को दो लाख रुपये देने के भी आदेश दिए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed