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Pauri News: महिला से दुष्कर्म के दोषी को दस साल की सजा
Tue, 02 Dec 2025 05:44 PM IST
देहरादून ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, पौड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, पौड़ी
Updated Tue, 02 Dec 2025 05:44 PM IST
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पौड़ी। सतपुली तहसील क्षेत्र के एक राजस्व गांव में महिला के साथ घर में घुसकर दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने दस साल सश्रम कारावास और दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। यह फैसला सत्र न्यायाधीश पौड़ी धर्म सिंह की अदालत ने सुनाया है।
सतपुली तहसील के एक राजस्व गांव निवासी 38 वर्षीय महिला ने 19 दिसंबर 2022 को राजस्व पुलिस में तहरीर दी, जिसमें बताया गया कि 18 दिसंबर 2022 की रात को वह अपने घर में सो रही थी। इसी बीच आरोपी उसके कमरे में घुस गया। पीड़िता ने शोर मचाने की कोशिश की तो आरोपी ने उसका मुंह दबाकर दुष्कर्म किया। सुबह होने पर पीड़िता ने घटना की सूचना पति को दी।
पुलिस ने मजिस्ट्रेट के समक्ष पीड़िता का मेडिकल करवाया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने आरोपी को 28 दिसंबर 2022 को न्यायिक अभिरक्षा में कारागार भेज दिया था। साथ ही पुलिस ने पीड़िता व आरोपी के ब्लड सैंपल व डीएनए रिपोर्ट परीक्षण के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजी।
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अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता प्रदीप कुमार भट्ट ने बताया कि अदालत ने दोनों पक्षों के गवाहों के बयान व साक्ष्यों के आधार कर आरोपी को महिला के साथ दुष्कर्म का दोषी पाया। इस पर अदालत ने दोषी को दस साल के सश्रम कारावास और दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड जमा नहीं करने पर दोषी को एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अदालत ने राज्य सरकार को प्रतिकर के रूप में पीड़िता को दो लाख रुपये देने के भी आदेश दिए हैं।
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सतपुली तहसील के एक राजस्व गांव निवासी 38 वर्षीय महिला ने 19 दिसंबर 2022 को राजस्व पुलिस में तहरीर दी, जिसमें बताया गया कि 18 दिसंबर 2022 की रात को वह अपने घर में सो रही थी। इसी बीच आरोपी उसके कमरे में घुस गया। पीड़िता ने शोर मचाने की कोशिश की तो आरोपी ने उसका मुंह दबाकर दुष्कर्म किया। सुबह होने पर पीड़िता ने घटना की सूचना पति को दी।
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पुलिस ने मजिस्ट्रेट के समक्ष पीड़िता का मेडिकल करवाया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने आरोपी को 28 दिसंबर 2022 को न्यायिक अभिरक्षा में कारागार भेज दिया था। साथ ही पुलिस ने पीड़िता व आरोपी के ब्लड सैंपल व डीएनए रिपोर्ट परीक्षण के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजी।
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अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता प्रदीप कुमार भट्ट ने बताया कि अदालत ने दोनों पक्षों के गवाहों के बयान व साक्ष्यों के आधार कर आरोपी को महिला के साथ दुष्कर्म का दोषी पाया। इस पर अदालत ने दोषी को दस साल के सश्रम कारावास और दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड जमा नहीं करने पर दोषी को एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अदालत ने राज्य सरकार को प्रतिकर के रूप में पीड़िता को दो लाख रुपये देने के भी आदेश दिए हैं।