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Hindi News ›   Uttarakhand ›   Pauri News ›   Seal will be store unlicensed meat.

बिना लाइसेंस मांस की दुकान होगी सील

Sat, 25 Mar 2017 09:24 PM IST
/ब्यूरो/ अमर उजाला, पौड़ी।
/ब्यूरो/ अमर उजाला, पौड़ी। Updated Sat, 25 Mar 2017 09:24 PM IST
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पॉलिथीन व अन्य कूड़ा आदि फेंकने वालों पर नकेल कसने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की तैयारियां करनी शुरू कर दी हैं। जिलाधिकारी ने जिले की विभिन्न नगर पालिकाओं, जिला पंचायत, पुलिस तथा प्रशासन के साथ बैठक कर कार्रवाई की रणनीति पर चर्चा की। कहा कि जिले में मांस की दुकानों का निरीक्षण करें तथा बिना लाइसेंस की दुकानों को सील किया जाए।
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उन्होंने जिले की विश्व प्रसिद्ध नदियों में प्लास्टिक कूड़ा व अन्य गंदगी डाले जाने पर चिंता जताई। कहा कि उच्च न्यायालय ने सभी जिलों में पॉलिथीन को पूर्णतया बंद करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जिले के श्रीनगर, देवप्रयाग, ऋषिकेश का लक्ष्मणझूला जोंक क्षेत्र आदि क्षेत्रों में नदियों में कूड़ा न डालने को भी प्रतिबंधित करने की कार्रवाई के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।
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जिलाधिकारी ने स्थानीय निकायों को स्लॉटर हाउस निर्माण व ट्रेंचिंग ग्राउंड चाहरदीवारी निर्माण में तेजी लाने के भी निर्देश दिए हैं। एसएसपी मुख्तार मोहसिन ने कहा कि कूड़ा निस्तारण, मांस की दुकानों को सील करने तथा पॉलिथीन जब्ती के लिए स्थानीय निकायों तथा प्रशासन के साथ पूरा सहयोग किया जाएगा।

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बैठक में सीडीओ विजय कुमार जोगदंडे, एडीएम रामजीशरण शर्मा, एसडीएम सदर केएस नेगी, एसडीएम कोटद्वार राकेश तिवारी, एसडीएम श्रीनगर एसडी जोशी, ईओ नगर पालिका पौड़ी महेंद्र यादव, थानाध्यक्ष कैलाश भट्ट समेत प्रशासनिक अधिकारी स्थानीय निकाय आदि उपस्थित रहे।

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