{"_id":"6ae31ed2f7ee7bac850696dc","slug":"driver-sentenced-to-one-and-a-half-years-in-prison-for-negligent-driving-pauri-news-c-51-1-pri1002-116172-2026-10-29","type":"story","status":"publish","title_hn":"Pauri News: लापरवाही से ट्रक चलाने के आरोपी चालक को डेढ़ साल की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Pauri News: लापरवाही से ट्रक चलाने के आरोपी चालक को डेढ़ साल की सजा
विज्ञापन
पौड़ी। ट्रक को लापरवाही से चलाने के दौरान स्कूटी सवार दो युवकों को चपेट में लेने के मामले में अदालत ने आरोपी चालक को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को डेढ़ साल की सजा सुनाई, साथ ही पीड़ितों को 20 हजार रुपये प्रतिकर के रूप में भुगतान करने के आदेश दिए। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पौड़ी शहजाद ए वाहिद की अदालत ने यह फैसला सुनाया।
अभियोजन के अनुसार 22 नवंबर 2024 को सिरोली बस स्टेशन के पास आरोपी वाहन चालक सुनील सिंह ट्रक चला रहे थे। ट्रक पीछे करते समय स्कूटी को टक्कर लगी, जिसमें ध्रुव नैथानी और सौरभ नैथानी गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को पहले जिला अस्पताल से श्रीनगर और फिर जौलीग्रांट रेफर किया गया। माता पुष्पा देवी में पुलिस को तहरीर देकर शिकायत दर्ज करवाई थी। मामले में पुलिस ने वाहन चालक के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया था।
सुनवाई के दौरान अभियोजन ने 11 गवाह पेश किए। घायल युवकों की गवाही के साथ प्रत्यक्षदर्शी और चिकित्सकीय साक्ष्य भी अदालत के सामने रखे गए। साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने माना कि चालक के वाहन को लापरवाही से पीछे करने के कारण हादसा हुआ। इसी आधार पर अदालत ने आरोपी सुनील सिंह को दाेषी करार देते हुए विभिन्न धाराओं में सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
अभियोजन के अनुसार 22 नवंबर 2024 को सिरोली बस स्टेशन के पास आरोपी वाहन चालक सुनील सिंह ट्रक चला रहे थे। ट्रक पीछे करते समय स्कूटी को टक्कर लगी, जिसमें ध्रुव नैथानी और सौरभ नैथानी गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को पहले जिला अस्पताल से श्रीनगर और फिर जौलीग्रांट रेफर किया गया। माता पुष्पा देवी में पुलिस को तहरीर देकर शिकायत दर्ज करवाई थी। मामले में पुलिस ने वाहन चालक के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया था।
विज्ञापन
सुनवाई के दौरान अभियोजन ने 11 गवाह पेश किए। घायल युवकों की गवाही के साथ प्रत्यक्षदर्शी और चिकित्सकीय साक्ष्य भी अदालत के सामने रखे गए। साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने माना कि चालक के वाहन को लापरवाही से पीछे करने के कारण हादसा हुआ। इसी आधार पर अदालत ने आरोपी सुनील सिंह को दाेषी करार देते हुए विभिन्न धाराओं में सजा सुनाई।
विज्ञापन