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पौड़ी के पालिका अध्यक्ष की जमानत अर्जी खारिज

Thu, 10 Aug 2017 10:52 PM IST
Updated Thu, 10 Aug 2017 10:52 PM IST
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पौड़ी के पालिका अध्यक्ष की जमानत अर्जी  खारिज

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पौड़ी। सीजेएम की अदालत ने बृहस्पतिवार को नगर पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम, पूर्व दर्जाधारी सरिता नेगी और अधिवक्ता अशोक बिष्ट की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अब शुक्रवार (आज) को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में जमानत अर्जी पेश की जाएगी।

बता दें कि जिला आबकारी अधिकारी प्रभाशंकर मिश्रा द्वारा सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने और गाली गलौच के मामले में पालिकाध्यक्ष यशपाल बेनाम, पूर्व दर्जाधारी सरिता नेगी व अधिवक्ता अशोक बिष्ट ने बुधवार को सीजेएम की अदालत में आत्मसमर्पण किया। सीजेएम ने बुधवार को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी। बृहस्पतिवार को सीजेएम की अदालत में जमानत की अर्जी पेश की गई। न्यायालय ने जमानत अर्जी खारिज कर उन्हें खांड्यूंसैण जेल भेज दिया है। अधिवक्ता संजय कुकरेती ने बताया कि शुक्रवार (आज) को जमानत की अर्जी जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में पेश की जाएगी।
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