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Pauri News: बैंक में बंधक भूमि को बेचने पर दोषी को तीन माह के साधारण कारावास की सजा

Sun, 02 Feb 2025 10:13 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sun, 02 Feb 2025 10:13 PM IST
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Convict sentenced to three months simple imprisonment for selling mortgaged land in bank
पौड़ी। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पौड़ी की अदालत ने बैंक में बंधक रखी गई भूमि को बेचने के दोषी को तीन माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 12.20 लाख का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर दोषी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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जनपद के एकेश्वर ब्लॉक स्थित छामा बड़ा गांव निवासी विनोद सिंह ने 21 अक्तूबर 2019 को देहरादून में 2188.2 वर्ग फीट भूमि खरीदी। विनोद को यह भूमि पैठाणी थाना क्षेत्र के खंड मल्ला गांव निवासी नरेंद्र सिंह ने बेची। मौजा नकरौंदा परगना देहरादून स्थित इस भूमि को 28.59 लाख में खरीदने पर सहमति बनी। तय सौदे के अनुसार विनोद सिंह ने इसका भुगतान नरेंद्र सिंह को किया।
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भूमि खरीदने के कुछ समय बाद विनोद सिंह को पता चला कि यह भूमि बैंक में बंधक है व नरेंद्र ने बैंक से लोन भी लिया है। विनोद ने भूमि खरीद की संपूर्ण धनराशि लौटाने को कहा। एक समझौते के तहत नरेंद्र ने विनोद को 18 जनवरी 2020 तक पैसे वापस देने का आश्वासन दिया। नरेंद्र ने उक्त राशि के अलग-अलग महीने में दो चेक विनोद को सौंपे। जिसे विनोद ने 4 फरवरी 2022 को बैंक में भुगतान के लिए लगाया, तो चेक बाउंस हो गया। इस पर विनोद ने 29 मार्च 2023 को अदालत में वाद दायर किया।
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वरिष्ठ अधिवक्ता महेश बलूनी व अभिषेक सजवाण ने बताया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पौड़ी प्रतीक मथेला की अदालत ने दोनों पक्षों की बहस, गवाहों के बयान व साक्ष्यों का अवलोकन कर नरेंद्र सिंह निवासी खंड मल्ला पैठाणी व हाल निवास रावत मोहल्ला, बालावाला देहरादून को बैंक में बंधक भूमि को बेचने का दोषी पाया। अदालत ने दोषी को तीन माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 12 लाख 20 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। अदालत ने अर्थदंड जमा किए जाने पर 12 लाख 10 हजार वादी को देने और 10 हजार राजकोष में जमा किए जाने के आदेश दिए हैं।
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