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Pauri News: आवास निर्माण के लिए खरीदी गई भूमि का किया व्यावसायिक उपयोग, 22 को नोटिस

Tue, 01 Oct 2024 11:47 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Tue, 01 Oct 2024 11:47 PM IST
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Commercial use of land purchased for housing construction, notice issued on 22

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पौड़ी। तहसील लैंसडौन क्षेत्र में आवास निर्माण के लिए खरीदी गई भूमि का व्यावसायिक उपयोग करना 22 लोगों को भारी पड़ गया है। जिला मजिस्ट्रेट पौड़ी की अदालत ने नोटिस जारी कर सभी को आठ अक्तूबर को अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है। लैंसडौन के बाडियूं में 11 लोगों ने आवास निर्माण के लिए खरीदी भूमि 30 साल के लिए लीज पर दी है, जिसका व्यावसायिक उपयोग किया गया है। जबकि ओडल में 11 लोगों ने आवास निर्माण के नाम पर भूमि खरीद कर उस पर होटल का निर्माण किया है। अदालत ने जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम का उल्लंघन करने पर सभी को नोटिस जारी किया है।



तहसील लैंसडौन के ग्राम बाडियूं में महेश कुमार, हेमा शर्मा, हेतराज शर्मा, अशोक कुमार, किरण कुमार, पिंकी शर्मा, नीरज चोपड़ा, सबीह सिद्विकी, विजय कुमार, सुभाष चन्द्र और सिद्धार्थ शर्मा ने भूमि आवास निर्माण के लिए खरीदी थी। वर्तमान में खरीदारों की ओर से आवास निर्माण के लिए खरीदी भूमि को मैसर्स चार्ली फेर मैन मार्किट लैंसडौन को 30 वर्षों के लिए लीज पर दे दिया। जिस पर वर्तमान में आईवीवाई ग्रीन होटल निर्मित है। जिससे स्पष्ट है कि उक्त भूमि का उपयोग व्यावसायिक प्रयोजन के लिए किया जा रहा है।
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दूसरी ओर औडल में आलोक कुमार, साहज कुमार, मोनिका शास्त्री, नवीन सिंह, हरकेश सिंह, विक्रम मिश्रा, गुरिन्द्र सिंह, अमन नगियाल, अनिल जगतियानी, अनुराग विषैन और दलीप राम मल्ला ने आवासीय प्रयोजन के लिए भूमि क्रय की थी, लेकिन इस पर बिना अनुमति के होटल ब्लयूसाज निर्मित किया गया है। स्पष्ट है कि संबंधित भूमि का उपयोग व्यावसायिक किया गया है।
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जिला मजिस्ट्रेट पौड़ी डाॅ. आशीष चौहान ने बताया कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 का उल्लंघन करने पर उक्त 22 लोगों को नोटिस जारी किया गया है। बताया कि नोटिस का जवाब दिए जाने के लिए सभी को आठ अक्तूबर का समय दिया गया है। डाॅ. चौहान ने कहा प्रकरण में निर्धारित तिथि को जवाब नहीं दिए जाने पर एक पक्षीय फैसला सुनाया जाएगा।
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