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रोडवेज कर्मियों को क्यों नहीं दिया गया चार माह का वेतन : हाईकोर्ट

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2020 03:03 AM IST
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Why four-month salary was not given to roadways personnel: High Court
नैनीताल। हाईकोर्ट ने उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन की जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार से पूछा कि रोडवेज कर्मचारियों को चार माह का वेतन अभी तक क्यों नहीं दिया गया। कोर्ट ने इस पर दस दिन के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। रोडवेज कर्मचारी यूनियन के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि सीएम की ओर से जून में कर्मचारियों के वेतन के लिए 18 करोड़ रुपये देने की घोषणा की गई थी, लेकिन अभी तक यह राशि नहीं दी गई है।
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वहीं, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कोर्ट में एक प्रार्थनापत्र पेश कर कोर्ट के उस आदेश पर पुनर्विचार करने की मांग की गई, जिसमें 27.63 करोड़ रुपये परिसंपत्तियों के बंटवारे के संबंध में चार सप्ताह निर्णय लेने को कहा गया था। इस पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अगली तिथि तक जवाब पेश करने को कहा है।
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कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि कुमार मलिमठ एवं न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि रोडवेज कर्मचारियों को समय पर वेतन और अन्य भत्ते नहीं दिए जा रहे हैं और ना ही सरकार यूपी से पुराना पैसा वापस ला रही है।
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