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उत्तराखंड: घोड़ानाला के पेयजल संकट पर हाईकोर्ट का आदेश, जल्द बनें ट्यूबवेल और ओवरहेड टैंक
Tue, 27 Oct 2026 10:42 PM IST
Heera
अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल
अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल
Published by: Heera
Updated Tue, 27 Oct 2026 10:42 PM IST
सार
नैनीताल हाईकोर्ट ने बिंदुखत्ता के घोड़ानाला क्षेत्र में शुद्ध पेयजल की याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तराखंड पेयजल निगम को ट्यूबवेल और ओवरहेड टैंक जल्द बनाने के निर्देश दिए हैं।
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उत्तराखंड हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
नैनीताल हाईकोर्ट ने बिंदुखत्ता के घोड़ानाला क्षेत्र में स्थानीय नागरिकों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद उत्तराखंड पेयजल निगम को ट्यूबवेल व ओवरहेड टैंक का जल्द निर्माण करने के निर्देश दिए हैं।न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
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मामले के अनुसार हर्ष सिंह बिष्ट ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि पूर्व में सेंचुरी पल्प एंड पेपर द्वारा 9 सितंबर 2021 को सीएसआर के तहत घोड़ानाला, बिंदुखत्ता में ट्यूबवेल और ओवरहेड टैंक का निर्माण कराने तथा इसका पूरा खर्च उठाने का हलफनामा दिया गया था, लेकिन इस पर काम ना होने के कारण ग्रामीण प्रदूषित पानी पीने को मजबूर है। सुनवाई के दौरान पक्षकारों की सहमति से यह तय हुआ कि याचिकाकर्ता या ग्रामीण भूमि उपलब्ध कराएंगे और इसके बाद आईटीसी लिमिटेड, जिसने 1 अगस्त 2026 को सेंचुरी पल्प एंड पेपर का अधिग्रहण किया है वे निर्माण के लिए आवश्यक फंड जारी करेगा। अदालत के निर्देशानुसार उत्तराखंड पेयजल निगम द्वारा इस निर्माण कार्य को पूरा किया जाएगा।
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उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि जैसे ही याचिकाकर्ता द्वारा जमीन उपलब्ध करा दी जाएगी और फंड जारी कर दिया जाएगा, उसके ठीक छह माह के भीतर संबंधित क्षेत्र में पर्याप्त क्षमता वाले ट्यूबवेल और ओवरहेड टैंक के निर्माण का कार्य पूरा कर लिया जाएगा।
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