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उत्तराखंड हाईकोर्ट का सख्त रुख: शिक्षा विभाग पर 25 हजार रूपये का जुर्माना, स्कूलों पर गड़बड़ी का आरोप

Fri, 06 Oct 2023 12:11 PM IST
हीरा मेहरा अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल
अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल Published by: हीरा मेहरा Updated Fri, 06 Oct 2023 12:11 PM IST
सार

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश के स्कूलों में छात्रों की ओर से जमा की जाने वाली संचायिका के लाखों रूपये में गड़बड़ी और रूपये छात्रों को वापस न लौटाए जाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद अभी तक जवाब दाखिल नहीं करने पर पच्चीस हजार रूपये का अर्थदंड शिक्षा विभाग पर लगाया है।

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Uttarakhand High Court imposed a fine of Rs 25 thousand on the education department for not replying
शिक्षा विभाग पर 25 हजार रूपये का जुर्माना - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश के स्कूलों में छात्रों की ओर से जमा की जाने वाली संचायिका के लाखों रूपये में गड़बड़ी और रूपये छात्रों को वापस न लौटाए जाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद अभी तक जवाब दाखिल नहीं करने पर पच्चीस हजार रूपये का अर्थदंड शिक्षा विभाग पर लगाया है। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।

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मामले के अनुसार आरटीआई क्लब ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 2016 तक स्कूली छात्र-छात्राओं से बचत को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ धनराशि फीस के साथ संचायिका के रूप में जमा कराई जाती थी, जो स्कूल छोड़ने पर उन्हें वापस कर दी जाती थी। लेकिन राज्य सरकार की ओर से वर्ष 2016 में इसे बंद कर दिया गया। लेकिन बहुत से स्कूलों ने संचायिका में जमा धनराशि छात्रों को वापस न लौटाकर इसमें गड़बड़ी कर इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। 
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जनहित याचिका में कहा गया कि संचायिका का पैसा छात्रों को वापस किया जाए और इसमें घोटाला करने वाले स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। अगर स्कूल इस पैसे को वापस नही़ करते है तो इसका उपयोग स्कूल के सुविधाओं में किया जाए। 

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