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Nainital News: बीमा कंपनी परिवादी को 2.55 करोड़ आठ फीसदी ब्याज के साथ दे
Sat, 19 Jul 2025 02:04 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
Updated Sat, 19 Jul 2025 02:04 AM IST
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नैनीताल। जिला उपभोक्ता आयोग अध्यक्ष रमेश कुमार जायसवाल और सदस्य लक्ष्मण सिंह रावत ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को सेवा में कमी का दोषी पाते हुए परिवादी सुपर कंस्ट्रक्शन कंपनी को एक मामले में 1.54 करोड़ रुपये और दूसरे मामले में 1.01 करोड़ रुपये देने के आदेश दिए हैं। आयोग ने इसके अलावा आठ फीसदी ब्याज, 50 हजार रुपये मानसिक वेदना व 10 हजार रुपये परिवाद व्यय भी देने को कहा है।
सुपर कंस्ट्रक्शन के पार्टनर महेश कुमार जोशी ने 19 अप्रैल 2017 को हुई अतिवृष्टि के कारण निर्माणाधीन रोड की क्षतिपूर्ति को लेकर बीमा कंपनी से पत्राचार किया लेकिन कंपनी के इन्कार करने पर उन्होंने आयोग में वाद दायर किया। आयोग ने बीमा कंपनी को 45 दिनों के अंदर वादी को 1 करोड़ 54 लाख 14 हजार 790 रुपये, वाद दायर करने की तिथि 29 नवंबर 2023 से आठ फीसदी वार्षिक ब्याज, मानसिक वेदना, आर्थिक क्षति के लिए 50,000, परिवाद व्यय के रूप में 10,000 रुपये देने का आदेश दिया है।
दूसरे मामले में भी विपक्षी बीमा कंपनी को वादी महेश कुमार जोशी को 19 अप्रैल 2017 को अतिवृष्टि के कारण परिवादी को निर्माणाधीन रोड की क्षति के एवज में 45 दिनों के अंदर 1 करोड़ 01 लाख 34 हजार 994 रुपये, वाद दायर करने की तिथि 29 नवंबर 2023 से आठ फीसदी वार्षिक ब्याज, मानसिक वेदना व आर्थिक क्षति की पूर्ति के लिए 50,000 और परिवाद व्यय 10,000 रुपये अदा करने के आदेश दिए हैं।
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सुपर कंस्ट्रक्शन के पार्टनर महेश कुमार जोशी ने 19 अप्रैल 2017 को हुई अतिवृष्टि के कारण निर्माणाधीन रोड की क्षतिपूर्ति को लेकर बीमा कंपनी से पत्राचार किया लेकिन कंपनी के इन्कार करने पर उन्होंने आयोग में वाद दायर किया। आयोग ने बीमा कंपनी को 45 दिनों के अंदर वादी को 1 करोड़ 54 लाख 14 हजार 790 रुपये, वाद दायर करने की तिथि 29 नवंबर 2023 से आठ फीसदी वार्षिक ब्याज, मानसिक वेदना, आर्थिक क्षति के लिए 50,000, परिवाद व्यय के रूप में 10,000 रुपये देने का आदेश दिया है।
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दूसरे मामले में भी विपक्षी बीमा कंपनी को वादी महेश कुमार जोशी को 19 अप्रैल 2017 को अतिवृष्टि के कारण परिवादी को निर्माणाधीन रोड की क्षति के एवज में 45 दिनों के अंदर 1 करोड़ 01 लाख 34 हजार 994 रुपये, वाद दायर करने की तिथि 29 नवंबर 2023 से आठ फीसदी वार्षिक ब्याज, मानसिक वेदना व आर्थिक क्षति की पूर्ति के लिए 50,000 और परिवाद व्यय 10,000 रुपये अदा करने के आदेश दिए हैं।
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