फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   The high court asked for a response from the government if the witness protection policy was not implemented, the high court asked to file a detailed affidavit in three weeks

गवाह सुरक्षा पॉलिसी लागू न होने पर सरकार से मांगा जवाब, हाईकोर्ट ने तीन सप्ताह में विस्तृत शपथपत्र दाखिल करने को कहा

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Wed, 18 Nov 2020 01:32 AM IST
विज्ञापन
The high court asked for a response from the government if the witness protection policy was not implemented, the high court asked to file a detailed affidavit in three weeks
प्रतीकात्मक फोटो।
नैनीताल। हाईकोर्ट ने गवाह सुरक्षा पॉलिसी को अभी तक प्रभावी रूप से लागू नहीं कराने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार को तीन सप्ताह में जवाब देने के निर्देश देते हुए विस्तृत शपथपत्र दाखिल करने को कहा है।
विज्ञापन

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ एवं न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। हरिद्वार निवासी रूहानी ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि प्रदेश में अभी तक गवाह सुरक्षा पॉलिसी नहीं बनाई गई है, जिस कारण कई गवाहों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। याचिकाकर्ता का कहना था कि प्रदेश के हर जिले में गवाह सुरक्षा समितियां बनाने के साथ ही हर जिले में एक महिला थाने भी बनाया जाए।
विज्ञापन

जिसमें पीड़ित महिलाएं व गवाह अपने शिकायतें दर्ज करा सकें। राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को अवगत कराया गया कि यह पॉलिसी बनाई गई है लेकिन सभी जिलों में अभी उसे प्रभावी रूप से लागू नहीं किया जा सका है। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार को इस संबंध में तीन सप्ताह के भीतर विस्तृत शपथपत्र दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed