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नशामुक्ति केंद्र प्रकरण में हत्यारोपी की जमानत अर्जी खारिज
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प्रतीकात्मक फोटो।
नैनीताल। प्रभारी जिला जज और प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार की अदालत ने नशामुक्ति केंद्र कमलुवागांजा काठगोदाम में थल निवासी युवक की हत्या के एक आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 23 अक्तूबर 2020 को थल पिथौरागढ़ निवासी प्रवीण पुत्र जगदीश राम टम्टा को परिजनों ने दमुवाढूंगा स्थित आदर्श जीवन नशामुक्ति केंद्र में भर्ती किया था। दो नवंबर को नशामुक्ति केंद्र से युवक का शव घर पहुंचा। इसके बाद मृतक के पिता जगदीश राम ने मुखानी थाने में नशामुक्ति केंद्र के संचालक और अन्य पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था।
मामले में सोमवार को एक आरोपी अभिषेक पुत्र सुभाष चंद्र निवासी दमुवाढूंगा काठगोदाम की जमानत अर्जी कोर्ट में पेश हुई। जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार शर्मा ने जमानत देने का विरोध किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार 23 अक्तूबर 2020 को थल पिथौरागढ़ निवासी प्रवीण पुत्र जगदीश राम टम्टा को परिजनों ने दमुवाढूंगा स्थित आदर्श जीवन नशामुक्ति केंद्र में भर्ती किया था। दो नवंबर को नशामुक्ति केंद्र से युवक का शव घर पहुंचा। इसके बाद मृतक के पिता जगदीश राम ने मुखानी थाने में नशामुक्ति केंद्र के संचालक और अन्य पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था।
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मामले में सोमवार को एक आरोपी अभिषेक पुत्र सुभाष चंद्र निवासी दमुवाढूंगा काठगोदाम की जमानत अर्जी कोर्ट में पेश हुई। जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार शर्मा ने जमानत देने का विरोध किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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