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Nainital News: टेंडर को निरस्त करने के नोटिस पर रोक, अगली सुनवाई 24 जून को
Sat, 10 May 2025 02:03 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
Updated Sat, 10 May 2025 02:03 AM IST
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नैनीताल। हाईकोर्ट ने नगर निगम की ओर से दो मई को दिए गए टेंडर निरस्त करने के नोटिस पर रोक लगाते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 24 जून की तिथि नियत की है। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र एवं न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
मामले के अनुसार मैसर्स इकोन वेस्ट मैनेजमैंट सॉल्यूशन प्राईवेट लिमिटेड ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि 2021 में याचिकाकर्ता को खुली निविदा के खिलाफ ठेका दिया था और याचिकाकर्ता कंपनी बखूबी अपना दायित्व निभा रही थी। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि सितंबर 2024 तक किसी भी प्रकार की कोई शिकायत कंपनी के खिलाफ नहीं थी। उसके बावजूद सितंबर 2024 को जिला प्रशासन द्वारा झूठा व गलत आरोप लगाए गए और अप्रैल 2025 को बिना सुनवाई का मौका दिए टेंडर को निरस्त कर दिया गया। क्योंकि वह इस टेंडर को अपने चहेतों को देना चाहते थे। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि जब 29 अप्रैल 2025 को इस मामले पर सुनवाई हुई तो नगर निगम ने नोटिस वापस ले लिया। लेकिन उसके बाद अकारण 2 मई को नोटिस जारी कर फिर से टेंडर को निरस्त कर दिया गया जो गलत है। याचिकाकर्ता की ओर से इस टेंडर को निरस्त करने को चुनौती दी थी।
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लता नेगी
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मामले के अनुसार मैसर्स इकोन वेस्ट मैनेजमैंट सॉल्यूशन प्राईवेट लिमिटेड ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि 2021 में याचिकाकर्ता को खुली निविदा के खिलाफ ठेका दिया था और याचिकाकर्ता कंपनी बखूबी अपना दायित्व निभा रही थी। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि सितंबर 2024 तक किसी भी प्रकार की कोई शिकायत कंपनी के खिलाफ नहीं थी। उसके बावजूद सितंबर 2024 को जिला प्रशासन द्वारा झूठा व गलत आरोप लगाए गए और अप्रैल 2025 को बिना सुनवाई का मौका दिए टेंडर को निरस्त कर दिया गया। क्योंकि वह इस टेंडर को अपने चहेतों को देना चाहते थे। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि जब 29 अप्रैल 2025 को इस मामले पर सुनवाई हुई तो नगर निगम ने नोटिस वापस ले लिया। लेकिन उसके बाद अकारण 2 मई को नोटिस जारी कर फिर से टेंडर को निरस्त कर दिया गया जो गलत है। याचिकाकर्ता की ओर से इस टेंडर को निरस्त करने को चुनौती दी थी।
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लता नेगी