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राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण मामले में सुनवाई 13 को
अमर उजाला ब्यूरो, नैनीताल
Updated Wed, 01 Jun 2016 11:35 PM IST
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नैनीताल। हाईकोर्ट ने राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में दस प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने के मामले में दायर जनहित याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 13 जून की तिथि नियत की है।
न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया एवं न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की संयुक्त खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इन दॉ मेटर ऑफ अपाइंटमेंट ऑफ एक्टिविस्ट्र औ अन्य ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि सरकार की ओर से शासनादेश जारी कर राज्य आंदोलनकारियों को दस प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जा रहा है जो गलत है।
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न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया एवं न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की संयुक्त खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इन दॉ मेटर ऑफ अपाइंटमेंट ऑफ एक्टिविस्ट्र औ अन्य ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि सरकार की ओर से शासनादेश जारी कर राज्य आंदोलनकारियों को दस प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जा रहा है जो गलत है।
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