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Uttarakhand Highcourt : हरिद्वार के जिला आबकारी अधिकारी को हटाने के आदेश
Wed, 14 Sep 2022 01:18 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल
अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल
Published by: हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Wed, 14 Sep 2022 01:18 AM IST
सार
Uttarakhand Highcourt : कोर्ट ने हरिद्वार में जहरीली शराब से हुई मौतों को देखते हुए यह फैसला दिया है। कोर्ट ने इस संबंध में क्रियान्वयन की रिपोर्ट सरकार को दस दिन के भीतर पेश करने के लिए कहा है।
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नैनीताल हाईकोर्ट
- फोटो : PTI
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विस्तार
हाईकोर्ट ने हरिद्वार के जिला आबकारी अधिकारी अशोक मिश्रा को तत्काल हटाने के आदेश सरकार को दिए हैं। कोर्ट ने हरिद्वार में जहरीली शराब से हुई मौतों को देखते हुए यह फैसला दिया है। कोर्ट ने इस संबंध में क्रियान्वयन की रिपोर्ट सरकार को दस दिन के भीतर पेश करने के लिए कहा है।
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मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई हुई। मामले के अनुसार हरिद्वार के जिला आबकारी अधिकारी रहे पवन कुमार सिंह की ओर से मुख्यालय तबादला आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।
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उन्होंने कहा कि उनका राजनीतिक कारणों से तबादला किया गया है जबकि उन्होंने अपने कार्यकाल में रिकॉर्ड राजस्व अर्जित किया था। कोर्ट ने याचिकाकर्ता पवन कुमार सिंह को किसी तरह की राहत नहीं दी।
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इसके अलावा हाईकोर्ट ने हरिद्वार में जहरीली शराब प्रकरण का संज्ञान लेते हुए सरकार को वर्तमान जिला आबकारी अधिकारी अशोक कुमार मिश्रा को हटाने और दस दिन में आदेश के क्रियान्वयन की रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं। संवाद