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उत्तराखंड : शिक्षा मंत्री व अन्य विधायकों के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट पर फिलहाल हाईकोर्ट की रोक
Wed, 21 Oct 2020 02:43 PM IST
अमर उजाला लोकल ब्यूरो
न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल
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Published by: अमर उजाला लोकल ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2020 02:43 PM IST
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highcourt nainital
- फोटो : File Photo
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ऊधमसिंह नगर में एनएच जाम करने संबंधी मामले में सेशन जज ऊधमसिंह द्वारा जारी गैर जमानती वारंट पर हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। बता दें कि उत्तराखंड के जसपुर में जाम लगाकर लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत करने के मुकदमे में सिविल जज/ एसीजेएम की अदालत ने शिक्षामंत्री अरविंद पांडेय समेत चार विधायकों और 12 अन्य के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए हैं।
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अक्तूबर 2019 में कोर्ट ने सरकार की ओर से मुकदमा वापसी के लिए दाखिल प्रार्थना पत्र सुनवाई के बाद खारिज कर दिया था। जून 2012 में जसपुर में एक युवती को दूसरे समुदाय का युवक भगा ले गया था। 26 जून को मामले में जसपुर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। 15 जुलाई 2012 को युवती की बरामदगी की मांग को लेकर भाजपा नेताओं संग लोगों ने सुभाष चौक पर जाम लगाकर हाईवे बाधित कर दिया था।
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मामले में तत्कालीन कोतवाल जेसी पाठक की तहरीर पर पूर्व सांसद बलराज पासी, काशीपुर विधायक हरभजन सिंह चीमा, गदरपुर विधायक (अब शिक्षा मंत्री) अरविंद पांडेय, रुद्रपुर विधायक राजकुमार ठुकराल, आदेश चौहान (अब जसपुर विधायक), खिलेंद्र चौधरी, अजय कुमार, सीमा चौहान, शीतल जोशी समेत 15 लोगों को नामजद करते हुए अन्य के खिलाफ सरकारी कामकाज में बाधा डालने और धार्मिक उन्माद फैलाने के आरोप में केस दर्ज किया था। बुधवार को इस मामले में हाईकोर्ट ने सैशन जज द्वारा जारी गैर जमानती वारंट पर फिलहाल रोक लगा दी है।
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