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Uttarakhand: हाईकोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी का जमानत पर सरकार से जवाब मांगा, अगली सुनवाई 30 जुलाई को

Fri, 18 Jul 2025 10:34 AM IST
हीरा मेहरा अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल
अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल Published by: हीरा मेहरा Updated Fri, 18 Jul 2025 10:34 AM IST
सार

नैनीताल हाईकोर्ट ने नैनीताल शहर की 12 वर्ष की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी ठेकेदार मोहम्मद उस्मान खान की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए 30 जुलाई की तिथि नियत की है।

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Nainital High Court sought the government response on the bail of the accused of misdeed a minor
उत्तराखंड हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

नैनीताल हाईकोर्ट ने नैनीताल शहर की 12 वर्ष की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी ठेकेदार मोहम्मद उस्मान खान की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए 30 जुलाई की तिथि नियत की है। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।

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नैनीताल में बीते 30 अप्रैल 2025 को मल्लीताल कोतवाली क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म का एक मुकदमा दर्ज हुआ था। घटना को 12 अप्रैल का बताते हुए 12 वर्षीय नाबालिग ने 72 साल के उस्मान पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। इसकी शिकायत पीड़िता की मां ने मल्लीताल कोतवाली में दर्ज कराई थी। 72 वर्षीय नैनीताल निवासी उस्मान खान ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी।

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उस्मान के अधिवक्ता ने कोर्ट से पीड़िता के बयान में कुछ अंतर होने का जिक्र किया और कहा कि मेडिकल रिपोर्ट में भी कुछ आपत्तिजनक नहीं मिला है। कोर्ट ने मामले में सरकार से जवाब मांगते हुए सुनवाई के लिए अगली तिथि निर्धारित की।

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