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Uttarakhand News: अधिकारियों को अंग्रेजी न आने पर उच्च न्यायालय ने उठाए सवाल, जानिये पूरा मामला

Sat, 19 Jul 2025 11:16 AM IST
हीरा मेहरा अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल
अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल Published by: हीरा मेहरा Updated Sat, 19 Jul 2025 11:16 AM IST
सार

नैनीताल हाईकोर्ट ने नैनीताल जिले के बुधलाकोट ग्रामसभा में क्षेत्र से बाहरी लोगों का नाम पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट में शामिल करने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने अंग्रेजी नहीं जानने वाले अधिकारियों पर प्रश्नचिन्ह लगाया है।

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Nainital High Court raised questions over the lack of knowledge of English by the officers
उत्तराखंड हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हाईकोर्ट ने नैनीताल जिले के बुधलाकोट ग्रामसभा में क्षेत्र से बाहरी लोगों का नाम पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट में शामिल करने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने अंग्रेजी नहीं जानने वाले अधिकारियों पर प्रश्नचिन्ह लगाया है। कोर्ट ने 28 जुलाई को राज्य चुनाव आयुक्त और मुख्य सचिव को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होने को कहा है। साथ ही न्यायालय ने राज्य चुनाव आयुक्त और मुख्य सचिव से पूछा है कि क्या एडीएम स्तर का अधिकारी, जिसे अंग्रेजी बोलने का कोई ज्ञान नहीं है वो एक कार्यकारी पद को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने की स्थिति में हो सकता है।

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मुख्य न्यायधीश जी नरेंदर एवं न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।

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