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Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   Life sentence on the murder of girlfriend's lover

प्रेमिका की हत्या पर प्रेमी का आजीवन कारावास 

Tue, 28 Jun 2016 01:01 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला ब्यूरो, रामनगर।
ब्यूरो/अमर उजाला ब्यूरो, रामनगर। Updated Tue, 28 Jun 2016 01:01 AM IST
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 रामनगर की एडीजे कोर्ट ने पहली बार हत्या के आरोपी प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, इस पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड न देने की सूरत में आरोपी प्रेमी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं मौत के बाद साक्ष्य छुपाने पर भी आरोपी को एक साल की सजा के साथ ही दो हजार रुपये का जुर्माना ठोका गया है। जुर्माना न देने पर आरोपी को एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी। 
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मामला 26 जनवरी 2014 को दाबका पुल का है। बरेली जिले के रेंज कालोनी भरतोला थाना कैंट निवासी अनिल धनकड़ पुत्र रामफल धनकड़ अपनी प्रेमिका पिंकी के साथ रामनगर घूमने आया था। दोनों में मनमुटाव होने पर अनिल पिंकी को गैबुआ के पास दाबका पुल के नीचे ले गया। जहां उसने दुपट्टे से गला घोंटकर पिंकी को मार दिया। साक्ष्य छुपाने के लिए उसने पिंकी के मुंह पर तेजाब डाल दिया था।
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मामले का पता चलने के बाद हेड कांस्टेबल पुष्कर भट्ट ने 30 जनवरी को अज्ञात पर युवती की हत्या करने का केस दर्ज कराया था। तत्कालीन एसएसपी सदानंत दाते ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एक फरवरी को उत्तराखंड, यूपी के समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर हाथ पर पिंकी लिखने का जिक्र किया था। दो फरवरी को बरेली संस्करण में छपे विज्ञापन को देखकर पिंकी की सहेली प्रीति रामनगर कोतवाली पहुंची। जहां उसने बताया कि अनिल और पिंकी में प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी के चलते दोनों बरेली से रामनगर घूमने आए थे। जहां अनिल ने पिंकी की हत्या कर दी। 
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सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश सुुजीत कुमार ने अनिल को धारा 302 में आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास सुनाया। साथ ही, धारा 201 में भी आरोपी को एक साल की सजा, दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना न देने पर आरोपी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामले की पैरवी एडवोकेट पीएस बोहरा ने की।
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