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सर्राफा पंकज खंडेलवाल के हत्यारे को उम्रकैद
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नैनीताल। हल्द्वानी के बहुचर्चित सर्राफा पंकज खंडेलवाल की हत्या के मामले में विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने हत्या का आरोप सिद्ध होने के बाद मंगलवार को वाराणसी निवासी शूटर को आजीवन कारावास के साथ ही 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर आरोपी को एक वर्ष का साधारण कारावास भुगतना होगा।
वर्ष 2006 में हल्द्वानी निवासी सर्राफा पंकज खंडेलवाल की भाड़े के शूटरों ने उनकी दुकान पर गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में प्रकाश पांडे उर्फ पीपी, भूपेंद्र बोरा उर्फ भुप्पी, सतीश पांडे एवं इमरान के खिलाफ अलग-अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। पीपी, भुप्पी और सतीश पांडे पूर्व में ही न्यायालय से बरी हो चुके हैं, जबकि इरफान निवासी सूरज कुंड के पास लक्सा वाराणसी का मामला न्यायालय में विचाराधीन था और इसी माह चार जनवरी को विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट के न्यायालय में इरफान पर हत्या का दोष साबित हुआ था। इस मामले में पंकज खंडेलवाल की पत्नी ने जेल और न्यायालय में हत्यारोपी इरफान की पहचान मुख्य शूटर के रूप में की थी।
विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट विनोद कुमार की अदालत ने मंगलवार को इरफान को गैंगेस्टर एक्ट मामले में तो बरी कर दिया, लेकिन हत्या के अभियोग में इरफान को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं देने पर इरफान को एक साल के साधारण अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा। इस मामले की पैरवी संयुक्त निदेशक विधि डीएस जंगपांगी एवं देवेंद्र मुनगली ने की।
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वर्ष 2006 में हल्द्वानी निवासी सर्राफा पंकज खंडेलवाल की भाड़े के शूटरों ने उनकी दुकान पर गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में प्रकाश पांडे उर्फ पीपी, भूपेंद्र बोरा उर्फ भुप्पी, सतीश पांडे एवं इमरान के खिलाफ अलग-अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। पीपी, भुप्पी और सतीश पांडे पूर्व में ही न्यायालय से बरी हो चुके हैं, जबकि इरफान निवासी सूरज कुंड के पास लक्सा वाराणसी का मामला न्यायालय में विचाराधीन था और इसी माह चार जनवरी को विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट के न्यायालय में इरफान पर हत्या का दोष साबित हुआ था। इस मामले में पंकज खंडेलवाल की पत्नी ने जेल और न्यायालय में हत्यारोपी इरफान की पहचान मुख्य शूटर के रूप में की थी।
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विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट विनोद कुमार की अदालत ने मंगलवार को इरफान को गैंगेस्टर एक्ट मामले में तो बरी कर दिया, लेकिन हत्या के अभियोग में इरफान को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं देने पर इरफान को एक साल के साधारण अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा। इस मामले की पैरवी संयुक्त निदेशक विधि डीएस जंगपांगी एवं देवेंद्र मुनगली ने की।
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